गलगलिया थाना क्षेत्र के एनएच 327 ई स्थित मद्य निषेध चेकपोस्ट पर बंगाल नंबर की बोलेनो कार से पुलिस ने 111 बोतल में कुल 83.250 लीटर विदेशी शराब बरामद कर कार चालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों को सोमवार न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। जानकारी मिली कि रविवार को अवैध शराब की जाँच में तैनात मद्य निषेध पू०अ०नि० ईश्वरी प्रसाद गलगलिया मद्य निषेध चेकपोस्ट पर वाहनों की जाँच कर रहे थे। तभी देर शाम करीब 09:15 बजे बंगाल की ओर से आ रही सादे रंग की बोलेनो कार (डब्लूबी 74 बी जे 2469) को उन्होंने जाँच लिए रोका तो वाहन में चालक सहित दो युवक सवार मिले। वहीं जाँच में वाहन के पिछला डिक्की से विदेशी शराब मिलने पर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कार को जप्त कर थाना लाया गया।
दोनों आरोपियों ने पूछ-ताछ में अपनी पहचान राहुल रजक उम्र 28 वर्ष पिता- उमेश रजक एवं बिक्की साह ,उम्र 29 वर्ष,पिता – दिपलाल साह दोनों साकिन,थाना- कालचीनी , जिला अलीपुरद्वार (प ० बंगाल) बताया। थानाध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि बिहार राज्य में शराब का सेवन एवं क्रय विक्रय आयात निर्यात बर्जित है।जिससे उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जप्त की गई है और इनके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत विधिवत कार्रवाही कर कांड सं- 28/22 दर्ज की गई है।
विजय गुप्ता,सारस न्यूज, गलगलिया।
गलगलिया थाना क्षेत्र के एनएच 327 ई स्थित मद्य निषेध चेकपोस्ट पर बंगाल नंबर की बोलेनो कार से पुलिस ने 111 बोतल में कुल 83.250 लीटर विदेशी शराब बरामद कर कार चालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों को सोमवार न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। जानकारी मिली कि रविवार को अवैध शराब की जाँच में तैनात मद्य निषेध पू०अ०नि० ईश्वरी प्रसाद गलगलिया मद्य निषेध चेकपोस्ट पर वाहनों की जाँच कर रहे थे। तभी देर शाम करीब 09:15 बजे बंगाल की ओर से आ रही सादे रंग की बोलेनो कार (डब्लूबी 74 बी जे 2469) को उन्होंने जाँच लिए रोका तो वाहन में चालक सहित दो युवक सवार मिले। वहीं जाँच में वाहन के पिछला डिक्की से विदेशी शराब मिलने पर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कार को जप्त कर थाना लाया गया।
दोनों आरोपियों ने पूछ-ताछ में अपनी पहचान राहुल रजक उम्र 28 वर्ष पिता- उमेश रजक एवं बिक्की साह ,उम्र 29 वर्ष,पिता – दिपलाल साह दोनों साकिन,थाना- कालचीनी , जिला अलीपुरद्वार (प ० बंगाल) बताया। थानाध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि बिहार राज्य में शराब का सेवन एवं क्रय विक्रय आयात निर्यात बर्जित है।जिससे उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जप्त की गई है और इनके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत विधिवत कार्रवाही कर कांड सं- 28/22 दर्ज की गई है।
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