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गलगलिया मद्य निषेध चेक पोस्ट में शराब की बड़ी खेप बरामद, माफिया अपना रहे नया जुगाड़, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग।

विजय गुप्ता, सारस न्यूज, गलगलिया ।

बिहार में बंदी कानून लागू है, नीतीश सरकार ने शराब माफिया पर नकेल कसने और शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने के कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद शराब माफिया नई तकनीक इजाद कर लेते हैं। फिर से एक ऐसा ही मामला गलगलिया पुलिस व मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई में सामने आया है, जहां गलगलिया एनएच 327ई स्थित मद्य निषेध चेकपोस्ट पर सोमवार की सुबह चेकिंग के दौरान  शराब तस्करी का ऐसा तकनीक देख पुलिस अधिकारी भी चौंक गए। तस्करों ने डीजे साउंड बॉक्स के भीतर 443.760 लीटर अंग्रेजी शराब को छुपाकर अररिया ले जा रहे थे। यह तस्करी बंगाल व बिहार दोनों नंबर प्लेट के जरिये टाटा ऐसी मैजिक गाड़ी से किया जा रहा था।

बरामद शराब की बाजार में कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। वाहन के चालक को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार गलगलिया मद्यनिषेध चेकपोस्ट पर गलगलिया थाना के स०अ०नि०राकेश कुमार, मद्य निषेध पू०अ०नि० ईश्वरीय प्रसाद, मद्य निषेध सिपाही अमरजीत कुमार, अंकित कुमार, बीएचजी जवान मायानन्द साह, विपिन कुमार, श्याम किशोर सिंह सोमवार की सुबह 06:00 बजे से बंगाल के तरफ से आ रहे वाहनों को चेक कर रहे थे। तभी करीब 06:30 बजे बंगाल के तरफ से एक बुलू रंग टाटा ऐसी मैजिक गाड़ी बीआर 11सी/1993 को रोक कर चेक किया गया, गाड़ी पर तीन बड़ा – बड़ा साउन्ड बॉक्स बिना कोई तार के पूरा पैक लदा हुआ था। साउन्ड बॉक्स के पास जाने पर शराब की गंध आयी। साउन्ड बॉक्स को हिलाने पर काफी वजनदार मालुम हुआ।पुलिस को शक हुआ कि गाड़ी में अवैध रूप से शराब ले जाया जा रहा है। गाड़ी एवं ड्राईवर को सड़क के किनारे खड़ा कर पुलिस बल की मदद से साउन्ड बॉक्स को खोला गया तो पाया कि तीनों साउन्ड बॉक्स के भीतर कार्टुन में छिपा कर अंग्रेजी शराब रखा हुआ है। वहीं मैजिक के चालक सिट के पास से छिपाकर रखा नम्बर प्लेट डब्लू० बी 73 बी 2552 को भी पुलिस ने बरामद किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शराब तस्कर पुलिस को झांसा देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पूछ-ताछ में चालक ने अपना नाम चन्दन राउत पिता – महेश राउत, साकिन – शिवनगर, वार्ड नं0-46, चम्पासारी, थाना- प्रधान नगर, जिला – दार्जिलिंग ( प o बंगाल ) बताया। चालक ने पूछ-ताछ में बताता कि यह शराब की खेप उसे किसी भुषण नाम के व्यक्ति के द्वारा बिहार के अररिया जिला में विश्वजीत कुमार के पास पहुंचाने के लिए दिया गया था। चालक ने यह भी कबूल किया कि इससे पूर्व भी वो एक बार शराब की खेप गाड़ी का नंबर प्लेट बदल कर अररिया पहुंचा चुका है। गलगलिया थानाध्यक्ष सरोज कुमार ने बताया कि गाड़ी का नम्बर प्लेट बदल कर गाड़ी में शराब परिवहन करने एवं खरीद – बिक्री करने के आरोप में चालक व तस्करी में संलिप्त अन्य पर आईपीसी की धारा 420 व उत्पाद अधिनियम 30(ए) एवं 41(1) के तहत कांड सं-33/22 दर्ज कर ली गई है। वहीं मंगलवार को न्यायिक हिरासत में आरोपी को न्यायालय में पेशी के लिए जाया जाएगा।

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