मंगलवार को बाल श्रम की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे जन निर्माण केंद्र, किशनगंज की टीम द्वारा ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत बाल श्रमिकों की पहचान की गई। इसकी लिखित सूचना श्रम संसाधन विभाग, किशनगंज को दी गई। श्रम अधीक्षक, किशनगंज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों में कार्यरत बाल श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम का गठन किया और नियोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम ने बताया कि गठित टीम ने ठाकुरगंज शहर के विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान एक कॉस्मेटिक दुकान से 11 वर्षीय बालक को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।
रेस्क्यू किए गए बालक को बाल कल्याण समिति, किशनगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने बच्चे के कल्याण के लिए उसे तत्काल बाल गृह, कटिहार में आवासित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, बाल कल्याण समिति ने बच्चे को सीएलटीएस (चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम) में जोड़ने और मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट मांगी।
विभाग ने बाल श्रम अधिनियम के तहत नियोजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और नियोजक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ठाकुरगंज के शिव कुमार, कोचाधामन के संतोष कुमार दास, पोठिया के भोला कुमार, जन निर्माण केंद्र के परिमल कुमार सिंह, जहांगीर आलम, चाइल्ड हेल्पलाइन के कुंदन कुमार, राहत संस्था के विकास रॉय और स्थानीय थाना की पुलिस टीम शामिल थी।
सारस न्यूज़, ठाकुरगंज।
मंगलवार को बाल श्रम की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे जन निर्माण केंद्र, किशनगंज की टीम द्वारा ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत बाल श्रमिकों की पहचान की गई। इसकी लिखित सूचना श्रम संसाधन विभाग, किशनगंज को दी गई। श्रम अधीक्षक, किशनगंज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों में कार्यरत बाल श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम का गठन किया और नियोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
संस्था के जिला परियोजना समन्वयक मोहम्मद मुजाहिद आलम ने बताया कि गठित टीम ने ठाकुरगंज शहर के विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान एक कॉस्मेटिक दुकान से 11 वर्षीय बालक को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।
रेस्क्यू किए गए बालक को बाल कल्याण समिति, किशनगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने बच्चे के कल्याण के लिए उसे तत्काल बाल गृह, कटिहार में आवासित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, बाल कल्याण समिति ने बच्चे को सीएलटीएस (चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम) में जोड़ने और मुख्यमंत्री राहत कोष से अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट मांगी।
विभाग ने बाल श्रम अधिनियम के तहत नियोजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और नियोजक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ठाकुरगंज के शिव कुमार, कोचाधामन के संतोष कुमार दास, पोठिया के भोला कुमार, जन निर्माण केंद्र के परिमल कुमार सिंह, जहांगीर आलम, चाइल्ड हेल्पलाइन के कुंदन कुमार, राहत संस्था के विकास रॉय और स्थानीय थाना की पुलिस टीम शामिल थी।
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