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नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में छोटे अधिकारी शामिल नहीं होंगे, लेकिन इन अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

सारस न्यूज़, ठाकुरगंज।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर हैं। अब इस यात्रा में अधिकारियों की भागीदारी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, या सचिव स्तर के अधिकारियों के अलावा किसी अन्य अधिकारी को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।

इस आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि यात्रा के दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें, ताकि विकास कार्यों और अन्य मुद्दों पर रियल-टाइम चर्चा हो सके। कैबिनेट सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी यात्रा में शामिल नहीं होंगे।

यात्रा के चरण और उद्देश्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में हैं। इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न जिलों में जाकर स्थानीय लोगों से विकास कार्यों और अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया लेना है। प्रगति यात्रा का तीसरा चरण 16 जनवरी से शुरू होगा और 29 जनवरी को समाप्त होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री 14 दिनों में 9 जिलों का दौरा करेंगे।

चूंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, मुख्यमंत्री की यह यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम मानी जा रही है।

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