बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर प्रसारित सामग्रियों पर निगरानी के क्रम में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) द्वारा फेसबुक पर वायरल एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है।
इस वीडियो में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद तौसीफ आलम द्वारा राजद (RJD) नेता श्री तेजस्वी यादव को लेकर भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिए जाने की पुष्टि हुई है। वीडियो की सामग्री को चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाला एवं आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, निर्वाची पदाधिकारी 52-बहादुरगंज के निर्देशानुसार, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बहादुरगंज द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
प्राथमिकी केस नं. 429/25, दिनांक 04.11.2025 के रूप में दर्ज की गई है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 175, 176, 223, 351(2) एवं 352 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज ने कहा है कि जिला प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रत्याशी या व्यक्ति द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सारस न्यूज, किशनगंज।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर प्रसारित सामग्रियों पर निगरानी के क्रम में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) द्वारा फेसबुक पर वायरल एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है।
इस वीडियो में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद तौसीफ आलम द्वारा राजद (RJD) नेता श्री तेजस्वी यादव को लेकर भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिए जाने की पुष्टि हुई है। वीडियो की सामग्री को चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाला एवं आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, निर्वाची पदाधिकारी 52-बहादुरगंज के निर्देशानुसार, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बहादुरगंज द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
प्राथमिकी केस नं. 429/25, दिनांक 04.11.2025 के रूप में दर्ज की गई है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 175, 176, 223, 351(2) एवं 352 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज ने कहा है कि जिला प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रत्याशी या व्यक्ति द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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