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ठाकुरगंज डिग्री कॉलेज के 11 शिक्षक व 11 शिक्षकेत्तर कर्मियों पर गिरी गाज, अनुदान राशि की भुगतान पर रोक, 30 दिनों के अंदर सेवा मुक्त भी करने का आदेश।

शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, ठाकुरगंज।

हमेशा सुर्खियों पर रहने वाले ठाकुरगंज एम ० एच० ए० एन० डिग्री कॉलेज के 11 शिक्षक व 11 शिक्षकेत्तर कर्मियों पर गाज गिरी है, लगातार अनुपस्थित रहने के कारण वेतन मद की अनुदान राशि की भुगतान करने पर अगले आदेश तक रोक लगाई है, 30 दिनों के अंदर सेवा मुक्त करने का आदेश दिया।

बिहार उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग के निदेशक रेखा कुमारी के संचिका 14 के ज्ञापन संख्या 14, वि०को०/25/2023-1642 दिनांक 08-08-23 के जारी पत्र पर बताया गया है कि 18/07/23 को अमर भूषण, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक के द्वारा पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले आठ कॉलेजों का विभागीय पदाधिकारी के द्वारा संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के क्रम में डिग्री एवं महाविद्यालयों के कूल 72 शिक्षकों एवं 57 शिक्षकेत्तर कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए थे। जिसमें पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले निम्न संबद्ध डिग्री, महाविद्यालय शामिल हैं। जिसमें रतनकाली साहा महिला महाविद्यालय किशनगंज के शिक्षक-12 शिक्षकेत्तर कर्मी 09, नेशनल डिग्री कॉलेज रामबाग, शिक्षक-18 शिक्षकेत्तर कर्मी- 04, एम०एच०ए०एन०डिग्री कॉलेज, ठाकुरगंज, शिक्षक-11 शिक्षकेत्तर कुर्मी-11, एम०एल०डी०पी०के०यादव महाविद्यालय अररिया, शिक्षक-09 शिक्षकेत्तर कर्मी-09, पीपुल्स कॉलेज अररिया, शिक्षक-01, शिक्षकेत्तर कर्मी-03, ज़ीरादेवी शीतल साह महिला महाविद्यालय फारबिसगंज, अररिया, शिक्षक-04, शिक्षकेत्तर कर्मी-02, एस०एन०एस०वाई डिग्री कॉलेज रामबाग, शिक्षक-20, शिक्षकेत्तर कर्मी-17, बी०डी०कॉलेज राधेश्यामनगर, बारसोई, कटिहार-02 शिक्षकेत्तर कर्मी निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए थे। वहीं इन अनुपस्थित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। परंतु स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में इन शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे वेतन मद की अनुदान राशि,(परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रैंड) का भुगतान करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। साथ ही इन शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्रवाई करते हैं 30 दिनों के अंदर सूचित करने का आदेश दिया है।

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