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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम पृष्ठभूमि।

सारस न्यूज़, वेब डेस्क।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक कंपनी (लाभकारी नहीं) है जिसका उद्देश्य 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करना है। निगम कृषि और संबद्ध गतिविधियों, लघु व्यवसाय/कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय, सेवा क्षेत्र (परिवहन क्षेत्र सहित) और तकनीकी और व्यावसायिक व्यापार/पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण जैसे क्षेत्रों में स्व-रोज़गार उद्यमों के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है।

एनएसएफडीसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर फंड को चैनलाइज करता रहा है, और 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों संबंधित व्यक्तियों की आय सृजन परियोजनाओं (साझीदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एनबीएफसी-एमएफआई, चुनिंदा सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों सहित)  को बढ़ावा देने के लिए चैनलाइजिंग कर रहा है।
एससीए और सीए जमीनी स्तर पर अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से एनएसएफडीसी के मजबूत भागीदार बने हुए हैं। साझेदारी के बंधन को और सुदृढ बनाने के लिए, एनएसएफडीसी 27-28 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर, टैगोर चैंबर, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7 में दो दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें एससीए और सीए के अधिकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त, उभरते मुद्दों, विकास और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, जो प्रतिभागियों को अनुभव-साझाकरण और डोमेन ज्ञान की सुविधा प्रदान करेगा।

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