राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और समर्पित चार्जशीट के आधार पर किशनगंज थाना अंतर्गत दर्ज मामले में अभियुक्त मो. कासिम को दोषसिद्ध पाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 25(1-बी) ए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000 का अर्थदंड, तथा धारा 26(1) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 2 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
