सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज: एक निजी समाचार चैनल पर प्रसारित खबर में दावा किया गया था कि जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एम्बुलेंस का उपयोग सामान्य यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की।
जांच में सामने आया कि संबंधित वाहन पश्चिम बंगाल में पंजीकृत है और उसे उसके मालिक द्वारा ही चलाया जा रहा था। अधिकारियों ने पाया कि वाहन के पास वैध परमिट नहीं था और चालक के पास आवश्यक लाइसेंस भी नहीं था।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कुल जुर्माना लगाया। इसमें बिना परमिट वाहन चलाने पर ₹10,000, बिना लाइसेंस परिचालन पर ₹5,000 और सामान्य उल्लंघन के लिए ₹2,500 का दंड शामिल है। इसके अतिरिक्त, अंतरराज्यीय करों के आधार पर भी अलग से कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
