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प्रतिबंधों को समाप्त करने वाली राज्य सरकार की सोमवार से लागू होगी नई गाइडलाइन।

सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।

कोरोना के डर के बीच राज्य में अब आमलोगों के लिए राहत वाली स्थिति होगी। लंबे समय के बाद सबकुछ सामान्य होगा। सोमवार से प्रतिबंधों को समाप्त करने वाली राज्य सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो जायेगी। सभी कक्षाओं के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, छात्रावास, कार्यालय, दुकानें, शॉपिंग माल, धार्मिक स्थल आदि पूर्ण रूप से सौ प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। शर्त बस इतनी होगी कि सभी संस्थानों को कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। राज्य में बरात जुलूस व डीजे पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। श्राद्ध कर्म में भी लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इससे बिहारवासियों को काफी राहत मिलेगी।

बरात जुलूस व डीजे पर भी प्रतिबंध हटा:-

शादी-विवाह व श्राद्ध समारोह में भी मनमर्जी से अतिथि बुलाए जा सकेंगे। बरात जुलूस व डीजे पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। सिनेमा हॉल, रेस्तरां, क्लब, स्टेडियम, जिम और स्विमिंग पूल भी 50 की जगह सौ प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान भी अब सामान्य रूप से तय समय के अनुसार खुलेंगे और बंद होंगे।

मास्क जरूरी, एसओपी का करना होगा अनुपालन:-

बिहार में लगे प्रतिबंधों में छूट मिलने के बावजूद सार्वजनिक व निजी वाहनों में मास्क पहनना जरूरी है। इसी तरह बाजार, सब्जी मंडी व दुकानों में कोविड 19 के लिए तय एसओपी का पालन करना होगा। नियम उल्लंघन करने पर जिलाधिकारी उसे अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी कर सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रविधान होगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन भी प्रशासन की अनुमति से हो सकेंगे।

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