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तय अहर्ता के साथ होगी शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली, शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश

सारस न्यूज टीम, पटना।

पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 और बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 तथा पात्रता परीक्षा 2019 में तय अहर्ता के आलोक में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की ओर से बुधवार को आदेश जारी किया गया।

निदेशक के मुताबिक नियमावली-2012 में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर नियुक्ति में यह अहर्ता है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा पास हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/ डिग्री हासिल हो। इसी के आधार पर पात्रता परीक्षा का आयोजन 2019 में किया गया। उक्त नियमावली में यह भी स्पष्ट है कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर नियुक्ति में आवश्यक अहर्ता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंक समेत उच्च माध्यमिक (कक्षा 12वीं या इसके समतुल्य) के साथ अन्य शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम दो वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना निर्धारित है।

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