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हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सुनायी सजा

सारस न्यूज, किशनगंज।

किशनगंज न्यायालय में हत्या मामले के एक आरोपी को आजीवन कारावास व छह आरोपियों को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को एडीजे वन सह विशेष न्यायालय एससीएसटी अजीत कुमार सिंह की अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी। वहीं इसी कांड में अन्य छह आरोपियों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गई।

हत्या के मामले में लाल बहादुर ग्राम श्यामल भिट्टा ठाकुरगंज निवासी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदंड और मो.आलम, मोहम्मद वकील, मो. इसहाक, मो. इब्राहिम एवं नूरुद्दीन को धारा 323 में एक वर्ष व धारा 147 में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी आदू लाल हरिजन ने मुख्य भूमिका निभायी। लोक अभियोजक के द्वारा सजा की बिंदुओं पर दलिलें पेश की गई। मामले में दो वर्ष पूर्व अप्रैल 2020 में ठाकुरगंज कुंजीमारी की रहने वाली सरिता देवी ने ठाकुरगंज थाने में उक्त आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करवाया था। दर्ज मामले में महिला के द्वारा यह बयान दर्ज करवाया गया था कि उनके पति पूरन लाल राय की आरोपियों ने जाती सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए चाकू के हमले से घायल कर दिया था। जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाये जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई थी।

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