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ठाकुरगंज प्रशासन द्वारा अपात्र राशन कार्ड को रद्द व विलोपित करने की चल रही कार्रवाई।

संसू ठाकुरगंज (किशनगंज)।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र  राशन कार्ड  को रद्द करने एवं विलोपित  की विभागीय कार्रवाई चल रही है। इसमें वैसे लाभुक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आहर्ता नहीं रखते हैं और राशन कार्ड बनवा कर फायदा ले रहे हैं। उनका राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई 31 मई तक चलेगी। उक्त बातों की जानकारी देते हुए बीडीओ सुमित कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पहचान किए गए लाभुकों का अभियान चलाकर सत्यापन कराते हुए राशन कार्ड रद्द तथा राशन कार्ड से नाम विलोपित करने की कार्रवाई चल रही है।

लाभुक जिनकी मृत्यु हो गई है या जो वर्तमान में सरकारी सेवा में हो ,जो आयकर दाता हो गए हो या राशन कार्ड निर्गमन की पात्रता नहीं रखते हो ऐसे राशन कार्ड धारियों का राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया गया है। बीडीओ सुमित कुमार ने बताया कि अपात्र लाभुक आरटीपीएस व  प्रखंड कार्यालय में  अपना राशन कार्ड रद्द करने हेतु सरेंडर कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खाद्यान्न वितरण प्रणाली चला रही है। इसमें मजदूर वर्ग सहित अन्य गरीब तबके के लोगों को गेहूं, चावल, चना, आदि का वितरण किया जा रहा है। इसमें आयकर अदा करने वाले और सरकारी नौकरी धारकों ने भी सेंध लगा रखी है। इनको योजना से हटाने के लिए विभाग ने मुहिम शुरू की है। प्रखंड में अपात्र राशन कार्ड जमा लेने के लिए एक कर्मी की भी प्रतिनियिुक्ति की गई है।
बीडीओ सुमित कुमार ने बताया कि अगर किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जेनरेटर, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकर दाता, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है तो वे अपात्र राशन कार्ड धारक माने जाते हैं। बीडीओ ने अपात्र राशन कार्डधारियों कहा कि जल्द से जल्द राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा जांच होने पर अपात्र पाए जाने पर राशन की राशि रिकवरी भी की जा सकती हैं। वहीं राशन कार्ड रद्द होने की सूचना पर अपात्र लाभुकों में हड़कंप मचा हुआ है।

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