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ठाकुरगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय भोलाभिट्टा के सहायक शिक्षक अताउर रहमान के तबादले का दिया गया आदेश, सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के बीच प्रभार स्थानांतरण मामले में था विवाद।

सारस न्यूज, ठाकुरगंज।

ठाकुरगंज प्रखंड अंर्तगत मध्य विद्यालय भोलाभिट्टा में सहायक शिक्षक अताउर रहमान के साथ प्रधानाध्यापक और विद्यालय शिक्षा समिति के बीच उपजे विवाद को अब समाप्त कर दिया गया है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इस मामले में सभी पक्षों की बातों को सुनने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के मंतव्य को ध्यान में रखते हुए प्रखंड शिक्षक अताउर रहमान के प्रशासनिक स्थानान्तरण की अनुशंसा की है। इस बावत संबंधित सहायक शिक्षक के अनुकूल स्थानान्तरण हेतु सदस्य सचिव, प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई ठाकुरगंज को निर्देश दिया है कि चूंकि प्रभावित शिक्षक दिव्यांग है इसलिए स्थानान्तरण के पूर्व उनका स्थानांतरित किये जाने वाले विद्यालय की सहमति ली जाए, ऐसा निर्देश प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई को दिया गया है।

बताते चलें कि मध्य विद्यालय भोलाभिट्टा की विद्यालय शिक्षा समिति (वीएसएस) की सचिव सुनीता देवी ने जिला पदाधिकारी एवं प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव को आवेदन देते हुए कहा था कि उक्त विद्यालय में पदस्थापित प्रखंड शिक्षक अताउर रहमान अपने दिव्यांगता का गलत फायदा उठाते हुए उन्हें लगातार धमकिया दे रहे है। सुनीता देवी ने शिकायत की थी कि अताउर रहमान द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों के संग तुम-तराक की भाषा का इस्तेमाल करना, अनुसूचित जाति की महिला सचिव के संग अभद्रता से पेश आना और दिव्यांग अधिनियम के तहत झूठे मुकदमे में सभी सदस्यों संग शिक्षक- शिक्षिकाओं को फंसाने की धमकी देना रोजमर्रा की बात हो गई थी। वहीं विद्यालय शिक्षा समिति की गत 27 अप्रैल 2022 को हुई बैठक में भी विद्यालय के पूर्व प्रभारी सह प्रखंड शिक्षक अताउर रहमान के व्यवहार पर विशेष चर्चा की गई थी जिसमें उनके द्वारा प्रभार परिवर्तन के समय प्रधानाध्यापक को रोकड़ पंजी, वीएसएस एवं एमडीएम पासबुक, आय- व्यय पंजी (विवरणी) व तत्सम्बन्धित अभिश्रव के साथ विद्यालय शिक्षा समिति कार्यवाही पंजी आदि नहीं सौंपा गया। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक आनंद मंडल ने बताया कि जब भी वे विद्यालय से संबंधित अभिलेखों की मांग करते थे तो उन पर दिव्यांगजन अधिनियम के तहत झूठा मामला दायर करने की धमकी दी जाती थी। जिस कारण विद्यालय के शैक्षणिक माहौल काफी खराब हो रहा था और इसका बुरा प्रभाव पठन पाठन कार्य में पड़ रहा था। इन सब मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षा हित में विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को बनाये रखने हेतु प्रखंड शिक्षक अताउर रहमान के तबादले की मांग की गई थी।

वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी ठाकुरगंज ने भी विद्यालय की उपरोक्त स्थिति पर स्थलीय जांच की। जांचोपरांत अपना मंतव्य देते हुए जांच प्रतिवेदन (पत्रांक- 311, दिनांक- 07.07.2022) के माध्यम से बीईओ ठाकुरगंज ने पाया कि अताउर रहमान, प्रखण्ड शिक्षक को अरुण कुमार गुप्ता, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के आलोक में दिनांक- 13 फरवरी 2020 को प्रभार दिया गया, जबकि उक्त शिक्षक इस विद्यालय में अरुण कुमार गुप्ता के बाद वरीयता श्रेणी में 05वें नम्बर पर थे। उसके बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के संयुक्तादेश (ज्ञापांक- 587, दिनांक- 24.06.2020) पर आनन्द कुमार मंडल की प्रधानाध्यापक पद पर पदस्थापना के बाद भी प्रभार सौंपने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन काफी समय बीत जाने के तक आनंद मंडल को प्रभार नहीं देकर अताउर रहमान उनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठाते रहे जिसके बाद प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, ठाकुरगंज के ज्ञापांक- 160, दिनांक- 24.08.2020 द्वारा अताउर रहमान को कारण-पृच्छा जारी करते हुए अगस्त, 2020 का वेतन भी स्थगित कर दिया गया। वहीं इस बीच जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का आदेश अताउर रहमान के विरुद्ध बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्त, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्तें।) नियमावली, 2020 में वर्णित कंडिका- 17 एवं 18 के अन्तर्गत विभिन्न उपकंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने को शिक्षाहित में बताते हुए अताउर रहमान के प्रभार कालावधि के दौरान एमडीएमएस और वीएसएस बैंक खाताओं से निकासी व व्यय का गहन जाँच जिला स्तरीय उच्च कमिटी से करवाने तथा विद्यालय का वातावरण दूषित होने से बचाने के लिए अताउर रहमान के प्रशासनिक स्थानान्तरण की अनुशंसा की गई है। हालांकि आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि अताउर रहमान दिव्यांग शिक्षक है, इसलिए स्थानान्तरण के पूर्व से उनसे विद्यालय की अधिक्षा प्राप्त कर ली जाय एवं उसके अनुकूल स्थानान्तरण की कार्रवाई की जाए। वहीं विद्यालय शिक्षा समिति की सचिव सुनीता देवी ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए बताया कि हालांकि सम्बंधित शिक्षक के प्रशासनिक स्थानांतरण का आदेश तो जारी हो गया किन्तु यह अधूरा न्याय है। उनके अनुसार सम्बंधित शिक्षक के वित्तीय अनियमितता का जांच करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज द्वारा गठित द्विसदस्यीय कमिटी के जांच प्रतिवेदन का जिक्र इस न्याय निर्णय में नहीं किया गया है। यदि उस जांच प्रतिवेदन को भी शामिल किया जाता तो जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निश्चित रूप से दोषी शिक्षक के विरुद्ध नियोजित शिक्षक नियमावली के तहत बड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा नियोजन इकाई से की जाती।

विदित हो कि जिला लोक शिकायत के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज द्वारा गठित द्विसदस्यीय कमिटी द्वारा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी ठाकुरगंज की उपस्थिति में दिनांक 23 अगस्त 2022 को गहन जांच किया गया था। उस कमिटी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) किशनगंज राजेश कुमार सिन्हा को अध्यक्ष तथा कार्यक्रम पदाधिकारी सूरज कुमार को सदस्य नामित किया गया है। वीएसएस की सचिव ने बताया कि यदि उक्त शिक्षक के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा आगामी एक सप्ताह में नहीं किया जाएगा तो आगे प्रथम अपील दायर करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया का दरवाजा खटखटाने में भी पीछे नहीं रहेगी। सचिव के अनुसार उनके नेतृत्व वाली शिक्षा समिति विद्यालय के बच्चों के शिक्षा हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

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