पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को आंशिक रूप से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट को इस मामले में तेजी से सुनवाई करनी थी। बिहार सरकार की सिफारिश के अनुसार चुनाव आयोग ने जिन सीटों को अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया था, उस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। वहां पर चुनाव नहीं होंगे। इसका अर्थ यह भी है की अन्य जगहों जैसे की जहां की सीट अनारक्षित है या जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहां चुनाव पर रोक।नही है। पूरी जानकारी की प्रतीक्षा है।
राजीव कुमार, सारस न्यूज।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को आंशिक रूप से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट को इस मामले में तेजी से सुनवाई करनी थी। बिहार सरकार की सिफारिश के अनुसार चुनाव आयोग ने जिन सीटों को अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया था, उस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। वहां पर चुनाव नहीं होंगे। इसका अर्थ यह भी है की अन्य जगहों जैसे की जहां की सीट अनारक्षित है या जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहां चुनाव पर रोक।नही है। पूरी जानकारी की प्रतीक्षा है।
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