सारस न्यूज टीम, पटना।
बिहार में शराबबंदी के बाद अब तंबाकूबंदी की बारी आ गई क्योंकि अब बिहार के पुलिस थानों में आप खैनी भी नहीं ठोंक सकते हैं। बिहार के थानों में गुटखा चबाया, खैनी ठोंकी, सिगरेट जलाई तो आपकी खैर नहीं। हालांकि यह प्रतिबंध हर जगह लागू नहीं होगा। गुटखा पर बिहार में बहुत पहले से पूर्ण प्रतिबंध है। सार्वजनिक स्थल पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। बिहार के सभी थानों परिसर पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगेगा। अब बिहार के किसी थाने में खाकी वर्दी, खादीधारी और फरियादी किसी ने गुटखा चबाया, खैनी ठोंकी या सिगरेट के छल्ले उड़ाए तो उस पर कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने राज्य के सभी थानों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित कर दिया है और जल्द ही पूरे बिहार राज्य के पुलिस मुख्यालय सहित सभी थानों व भवनों पर अनिवार्य रूप से तम्बाकू मुक्त परिसर का बोर्ड लगाया जाएगा। साथ ही हर थाना क्षेत्र में कोटपा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एक उप निरीक्षक को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद पुलिस प्रशासन तम्बाकू के खिलाफ सघनता से जागरूकता सह छापेमारी अभियान चलाएगा।