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15 नवंबर तक बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभार्थियों का भौतिक प्रमाणीकरण करना अनिवार्य।

सारस न्यूज, किशनगंज।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के लाभार्थियों का आगामी 15 नवंबर तक भौतिक प्रमाणीकरण कार्य करना अनिवार्य है, अन्यथा समाज कल्याण विभाग द्वारा कुष्ठ रोगियों को मिलनी वाली पेंशन राशि बाधित कर दी जायेगी। इस संबंध में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश जारी कर सभी लाभार्थियों के भौतिक प्रमाणीकरण करने हेतु निदेशित किया गया है। जिससे उन्हें लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के सचिव से प्राप्त निर्देश के तहत बिहार शताब्दी कुछ कल्याण योजना के लाभार्थियों के भौतिक प्रमाणीकरण का कार्य आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका, विकास मित्र, पंचायत सचिव या अन्य सक्षम कर्मी के माध्यम से कराया जाना है। आदेश के तहत सभी बीडीओ को अपने प्रखंड क्षेत्र में के लाभार्थी की जानकारी ई-सुविधा पोर्टल से निकालकर संबंधित कर्मियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिससे संबंधित लाभार्थी के डोर टू डोर विजिट का भौतिक सत्यापन का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन से संबंधित सूची प्रखंड कार्यालय में किया जाएगा। साथ ही सत्यापित सूची के आधार पर प्रखंड कार्यालय के स्तर से ही ऐसे लाभार्थियों की जानकारी ई-सुविधा पोर्टल के डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा।

इस संबंध में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक मो मिन्हाजुद्दीन ने बताया कि उक्त योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के संबंधित लाभुक आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फोटो, स्वीकृति आदेश आदि के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना भौतिक प्रमाणीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

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