बहादुरगंज पुलिस ने बिरनिया वार्ड नंबर एक से 2 बोतल विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का कार्य किया हैं। जानकारी के अनुसार बिहार में वर्ष 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। जिसके तहत शराब की बिक्री एवं सेवन दोनों को दंडनीय अपराध मानते हुए पुलिस की ओर से कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक किशनगंज डॉ इनामुल हक मेंगनू के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरनिया वार्ड नंबर 1 में शराब बिक्री होने की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष बहादुरगंज चितरंजन यादव, पु0अ0नि0 सिद्धार्थ एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने नाटकीय अंदाज़ में इंपिरियल ब्लू 375 एमएल विदेशी शराब की दो बोतल के साथ एक आरोपी बाबुल कुमार उर्फ बप्पा बिरनियां निवासी को गिरफ्तार कर मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर आरोपी को आज पुलिस के द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
देवाशीष चटर्जी, सारस न्यूज़, बहादुरगंज।
बहादुरगंज पुलिस ने बिरनिया वार्ड नंबर एक से 2 बोतल विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का कार्य किया हैं। जानकारी के अनुसार बिहार में वर्ष 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। जिसके तहत शराब की बिक्री एवं सेवन दोनों को दंडनीय अपराध मानते हुए पुलिस की ओर से कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक किशनगंज डॉ इनामुल हक मेंगनू के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरनिया वार्ड नंबर 1 में शराब बिक्री होने की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष बहादुरगंज चितरंजन यादव, पु0अ0नि0 सिद्धार्थ एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने नाटकीय अंदाज़ में इंपिरियल ब्लू 375 एमएल विदेशी शराब की दो बोतल के साथ एक आरोपी बाबुल कुमार उर्फ बप्पा बिरनियां निवासी को गिरफ्तार कर मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर आरोपी को आज पुलिस के द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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