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जल्द आएगी नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी, जीएसटी पंजीकृत घरेलू व्यापरियों को एक्सीटेंड इंश्योरेंस स्कीम का मिलेगा लाभ।

सारस न्यूज, किशनगंज।

केंद्र सरकार जल्द नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी और एक्सीटेंड इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान कर सकती है। इस स्कीम का उद्देश्य जीएसटी पंजीकृत घरेलू व्यापरियों को सहायता प्रदान करना है। सरकारी अधिकारी की ओर से ये जानकारी दी गई।
अधिकारी की ओर से बताया गया कि इसका उद्देश्य व्यापारियों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और अधिक क्रेडिट उपलब्ध कराना है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया कि नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी में किफायती दरों पर व्यापारियों को कर्ज, मॉर्डर सुविधाएं, रिटेल ट्रेंड का डिजिटाइजेशन, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, स्किल को बढ़ावा देना, उत्पादकता में सुधार करना और किसी शिकायत का समाधान करने का मजबूत तंत्र जैसे प्रावधान दिए गए हैं।
मौजूदा समय में भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम पर काम कर रहे हैं जिसका लाभ सभी जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को मिलेगा।
अधिकारी की ओर से बताया गया कि सरकार की कोशिश केवल ई – कॉमर्स के लिए पॉलिसी में बदलाव लाने की नहीं है, बल्कि नेशनल रिटेल पॉलिसी लाने की है, जिसका लाभ ऑफलाइन ट्रेडर को मिलेगा। इसमें एक साथ कई क्षेत्रों पर कार्य किया जाएगा।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रिटेल ट्रेड पॉलिसी को लेकर कहा कि निश्चित रूप से इससे खुदरा व्यापार को व्यापाक बनाने में मदद मिलेगी क्योंकि इसमें निश्चित मानदंड और बुनियादी सिद्धांत होंगे जिसके भीतर रिटेल ट्रेड का संचालन किया जाएगा।

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