ठाकुरगंज अंचल अंतर्गत गलगलिया थाना क्षेत्र के मौजा कुकुरबाघी में स्थानीय लोगों ने गैर मजरूआ बिहार सरकार की जमीन को किसी संपन्न व्यक्ति को दिए गए लीज को खारिज कर स्थानीय भूमिहीन आदिवासियों को आवंटित कराए जाने की मांग की है। रविवार को उक्त भूमि पर एकत्रित होकर उक्त आशय के आलोक में 10 अप्रैल 2023 को डीएम किशनगंज को दिए गए लिखित आवेदन, पूर्व में राजस्व विभाग के वरीय अधिकारियों के दिए गए निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दिखाते हुए स्थानीय आदिवासी समुदाय के युवक संजय मुंडा सहित स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 27 वर्ष पूर्व जिला किशनगंज, अंचल ठाकुरगंज के अन्तर्गत मौजा कुकुरबाघी, थाना संख्या-03, खाता -468, खेसरा-1901 कुल रकवा-55 एकड़ गैर मजरूआ बिहार सरकार भूमि को स्थानीय आदिवासियों ने साफ कर खेती के उपयोग करने लायक बनाया था। इसके बाद स्थानीय पदाधिकारी ने सभी भूमि को स्थानीय आदिवासयों के नाम से बन्दोवस्त कर दिया और 1994-98 तक स्थानीय आदिवासियों ने बन्दोवस्ती का पैसा भी जमा कराया, परन्तु तत्कालीन अंचलाधिकारी ठाकुरगंज ने यह सभी भूमि को जिला के एक संपन्न व्यक्ति एवं इनके परिवार के 10 सदस्यों के नाम 90 वर्ष की लीज देने हेतु समार्हता, किशनगंज को अनुमोदन कर बिहार सरकार की उक्त भूमि को 90 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया।
इस मौके पर मौजुद यूथ सीपीआई-एमएल का जिलाध्यक्ष संजय मुंडा, हेमत राजभर, राजेश मींज, निकोलस मींज, नजरूल इस्लाम, अब्दुल सज्जाद, मुन्नी देवी, सोनलता देवी आदि ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि बिहार सरकार की उक्त बड़े भू भाग, जिसे अवैध रूप से लीज कर दिया हैं, को रद्द करते हुए हम भूमिहीन को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बंदोवस्त करने की मांग की है।
सारस न्यूज, किशनगंज।
ठाकुरगंज अंचल अंतर्गत गलगलिया थाना क्षेत्र के मौजा कुकुरबाघी में स्थानीय लोगों ने गैर मजरूआ बिहार सरकार की जमीन को किसी संपन्न व्यक्ति को दिए गए लीज को खारिज कर स्थानीय भूमिहीन आदिवासियों को आवंटित कराए जाने की मांग की है। रविवार को उक्त भूमि पर एकत्रित होकर उक्त आशय के आलोक में 10 अप्रैल 2023 को डीएम किशनगंज को दिए गए लिखित आवेदन, पूर्व में राजस्व विभाग के वरीय अधिकारियों के दिए गए निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दिखाते हुए स्थानीय आदिवासी समुदाय के युवक संजय मुंडा सहित स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 27 वर्ष पूर्व जिला किशनगंज, अंचल ठाकुरगंज के अन्तर्गत मौजा कुकुरबाघी, थाना संख्या-03, खाता -468, खेसरा-1901 कुल रकवा-55 एकड़ गैर मजरूआ बिहार सरकार भूमि को स्थानीय आदिवासियों ने साफ कर खेती के उपयोग करने लायक बनाया था। इसके बाद स्थानीय पदाधिकारी ने सभी भूमि को स्थानीय आदिवासयों के नाम से बन्दोवस्त कर दिया और 1994-98 तक स्थानीय आदिवासियों ने बन्दोवस्ती का पैसा भी जमा कराया, परन्तु तत्कालीन अंचलाधिकारी ठाकुरगंज ने यह सभी भूमि को जिला के एक संपन्न व्यक्ति एवं इनके परिवार के 10 सदस्यों के नाम 90 वर्ष की लीज देने हेतु समार्हता, किशनगंज को अनुमोदन कर बिहार सरकार की उक्त भूमि को 90 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया।
इस मौके पर मौजुद यूथ सीपीआई-एमएल का जिलाध्यक्ष संजय मुंडा, हेमत राजभर, राजेश मींज, निकोलस मींज, नजरूल इस्लाम, अब्दुल सज्जाद, मुन्नी देवी, सोनलता देवी आदि ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि बिहार सरकार की उक्त बड़े भू भाग, जिसे अवैध रूप से लीज कर दिया हैं, को रद्द करते हुए हम भूमिहीन को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बंदोवस्त करने की मांग की है।
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