Saaras News – सारस न्यूज़ – चुन – चुन के हर खबर, ताकि आप न रहें बेखबर

नाबालिग से रेप मामले में किशनगंज पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

विजय गुप्ता, सारस न्यूज, गलगलिया।

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले बाहादुरगंज के एक बलात्कारी को किशनगंज न्यायालय ने 10 वर्षों के कारावास व आर्थिक दंड की सजा सुनायी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम किशनगंज कुमार गुंजन की अदालत ने शनिवार को अहम फैसला सुनाया।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशनगंज की अदालत ने बहादुरगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज बैसा निवासी आरोपी शाहनवाज आलम को 10 वर्षों के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम किशनगंज मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेस की।

मामले में डेढ़ वर्ष पूर्व बहादुरगंज थाना कांड संख्या 262/21 के तहत नाबालिग के साथ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था। इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में मामले की सुनवायी चल रही थी। सजा की बिंदु पर सुनवायी के बाद अदालत के द्वारा सजा सुनायी गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *