सारस न्यूज, किशनगंज।
नेपाल व बंग्लादेश की अंतराष्ट्रीय सीमा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सीमा पर स्थित ठाकुरगंज नगर में चल रहे आवासीय होटलों में किसी विदेशी व्यक्ति के आगमन की सूचना नगर प्रशासन को देनी होगी। अन्यथा उनका लाइसेंस रद्ध करने की प्रकिया आरंभ की जाएगी।
उक्त संबंध में नगर पंचायत ठाकुरगंज के कार्यपालक अधिकारी कुमार ऋत्विक ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के आलोक में यह आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आवासीय होटल संचालकों को सी फार्म पर अपना प्रतिवेदन भरकर इसकी सूचना देनी होगी। सूचना नही देने वालो पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ उनका लाइसेंस रद्ध करने की प्रकिया भी आरंभ की जाएगी।
उन्होंने बताया कि ठाकुरगंज नेपाल -बंग्लादेश व बंगाल सीमा से सटा हुआ है। इसे गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। खुली सीमा होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा बंगाल से बिहार, नेपाल से बिहार, बंगाल से बिहार शरण लिया जाता है। साथ सीमा पर बंग्लादेशी व विदेशी नागरिक सीमा पर तैनात सुरक्षा एंजेसियो के गिरफ्त में आने की सूचना मिलती रहती है। जिसके कई उदाहरण सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलते रहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति विदेश से आकर नगर स्थित आवासीय होटलो में ठहरते हैं। इसकी सूचना नगर प्रशासन को आवासीय होटल संचालकों को देना अनिवार्य है अन्यथा गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।