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फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के साथ बैठक आहूत, त्रुटिरहित मतदाता सूची हमारे प्रजातंत्र को एक नया आयाम देगा- डीएम।

सारस न्यूज, किशनगंज।

गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला की मौजूदगी में फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिला के सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय स्थित डीएम के कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गई। इस मौके पर आयोजित बैठक में उपस्थित जिले के राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डीएम तुषार सिंगला ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है तथा अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2024 को निर्धारित है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण-पूर्व तथा पुनरीक्षण अवधि से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों के तहत 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ द्वारा हाउस-टू-हाउस सत्यापन किया गया। 01.01. 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का निर्माण किया जाना है जो 27 अक्टूबर को प्रकाशित होगी।

डीएम ने कहा कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण अवधि की गतिविधियों के तहत प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक नामावली पर दावा एवं आपत्ति लिया जाएगा। तत्पश्चात दावा एवं आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। बैठक में अनुमोदित मतदान केंद्रों पर विमर्श किया गया। आयोग द्वारा जारी दिशा-निदेशों की बारीकियों को समझाते हुए डीएम ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 के अनुसार चार अर्हता तिथियों यथा 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर विनिर्दिष्ट है, जिसके आलोक में आयोग द्वारा 01 जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु आदेश निर्गत किया गया है। इसके अन्तर्गत अर्हता तिथि 01 जनवरी के अतिरिक्त अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर के लिए भी अग्रिम दावा-आपत्ति प्राप्त किया जा सकता है।

आयोग के निदेशानुसार पुनरीक्षण एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है, जिसमें की अर्हता दिनांक 01.01.2024 रहेगी और प्री-रिवीजन एवं रिवीजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है। निर्वाचक नामावली 2016 के मैनुअल में दिए गए प्रावधानों में अद्यतन संशोधन के आलोक में पुनरीक्षण के कार्य संपादित किए जायेंगे। साथ ही, मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण से संबंधित कार्य मैनुअल ऑन पोलिंग स्टेशन, 2020 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में सम्पन्न किया जाएगा। डीएम ने कहा कि जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। त्रुटिरहित मतदाता सूची के लिए सभी स्तर पर सभी लोग जागरूक होकर सहयोग करे और चुनाव प्रक्रिया में भाग लें।

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