सहकारिता विभाग की सरकारी राशि की साजिश रचकर धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी को पाकुर के उनके किराए के मकान से बहादुरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां बीते दिन बहादुरगंज पुलिस ने नगर थाना पाकुर से सहायता लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी पाकुड़ के उनके बैंक कॉलोनी स्तिथ आवास से गिरफ्तार किया। जहां डीसीओ को गिरफ्तार करने के बाद बहादुरगंज पुलिस के द्वारा उन्हें पाकुर न्यायालय में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्हें बहादुरगंज थाना लाया गया। जहां आज विधिवत तरीके से उनसे पूछताछ कर मेडिकल जांचोपरांत उन्हें न्यायिक हिरासत का पालन कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष बहादुरगंज राजन कुमार ने बताया कि आरोपी रामनाथ दास के विरुद्ध बहादुरगंज थाने में जिला सहकारिता पदाधिकारी के जाँच रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2019 में काण्ड संख्या 114/19 भारतीय दंड विधान कि धारा 409, 406, 467, 468, 471, 201एवं 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जहां काण्ड के अनुशंधानकर्ता एसआई अखिल पासवान के द्वारा न्यायालय से प्राप्त वारंट के आधार पर आरोपी रामनाथ दास को पाकुर झारखंड से गिरफ्तार कर उन्हें थाना लाया गया। जहां से उन्हें आज न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है।
सारस न्यूज, बहादुरगंज।
सहकारिता विभाग की सरकारी राशि की साजिश रचकर धोखाधड़ी कर गबन करने के मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी को पाकुर के उनके किराए के मकान से बहादुरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां बीते दिन बहादुरगंज पुलिस ने नगर थाना पाकुर से सहायता लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी पाकुड़ के उनके बैंक कॉलोनी स्तिथ आवास से गिरफ्तार किया। जहां डीसीओ को गिरफ्तार करने के बाद बहादुरगंज पुलिस के द्वारा उन्हें पाकुर न्यायालय में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्हें बहादुरगंज थाना लाया गया। जहां आज विधिवत तरीके से उनसे पूछताछ कर मेडिकल जांचोपरांत उन्हें न्यायिक हिरासत का पालन कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष बहादुरगंज राजन कुमार ने बताया कि आरोपी रामनाथ दास के विरुद्ध बहादुरगंज थाने में जिला सहकारिता पदाधिकारी के जाँच रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2019 में काण्ड संख्या 114/19 भारतीय दंड विधान कि धारा 409, 406, 467, 468, 471, 201एवं 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जहां काण्ड के अनुशंधानकर्ता एसआई अखिल पासवान के द्वारा न्यायालय से प्राप्त वारंट के आधार पर आरोपी रामनाथ दास को पाकुर झारखंड से गिरफ्तार कर उन्हें थाना लाया गया। जहां से उन्हें आज न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है।
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