शादी-विवाह के मौसम को देखते हुए उत्पाद विभाग फुल अलर्ट मोड पर
शादी-विवाह के मौसम को देखते हुए शराब का सेवन, भंडारण व परिवहन में वृद्धि की संभावना के मद्देनजर मद्यनिषेध उत्पाद विभाग काफी सक्रिय हो गया है। जिसमें उत्पाद विभाग विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन छापेमारी शुरू कर चुकी है। विवाह भवन, होटल व अन्य प्रतिष्ठानों पर जिला उत्पाद विभाग की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। विवाह भवन, होटल व अन्य प्रतिष्ठानों में शराब पाए जाने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके मद्देनजर उत्पाद विभाग की ओर से जिले के कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी और गहन जांच शुरू भी कर दी गई है।
-जिले में बढ़ायी गई छापेमारी व निगरानी:
जिला उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित सिंह ने बताया है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने व शराब परिवहन व भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिले में छापेमारी व निगरानी बढ़ा दी गई है। विवाह सह समारोह भवन, होटल, व्यावसायिक विवाह स्थलों की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। होटल व विवाह भवन को पूर्ण शराबबंदी अधिनियम से संबंधित सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थलों पर शराब का उपयोग नहीं हो। इसकी जिम्मेवारी विवाह सह समारोह भवन, होटल, व्यावसायिक शादी परिसर के संचालकों की होगी। जिला उत्पाद अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि किसी भी विवाह भवन, होटल व व्यावसायिक शादी परिसर में शराब का सेवन या भंडारण पाया जाता है तो संबंधित मालिक के विरुद्ध बिहार उत्पाद व मद्यनिषेध अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए परिसर व भवन को सील किया जाएगा। जो भी इसमें शामिल हैं उन व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा।
-उत्पाद अधीक्षक की ओर से विभिन्न प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देश व संदेश:
उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित सिंह ने शादी-विवाह स्थलों के मालिकों को संदेश देते हुए कहा है कि शादी-विवाह के कार्यक्रमों में शराब के सेवन संबंधित कई शिकायतें प्राप्त होती रहती है। जिसमें अररिया जिलान्तर्गत स्थित सभी विवाह सह समारोह भवन व विभिन्न होटलों के मालिकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विवाह या समारोह भवन में किसी भी समारोह के दरम्यान शराब का सेवन अथवा उपयोग ना हो। साथ ही इस आशय का पोस्टर, बैनर लगाया जाए। जो किसी भी व्यक्ति को सुगमता से द्रष्टव्य हो। वहीं ऐसे भवनों के मालिकों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्टर या बैनर को अपने परिसर में आवश्यकतानुसार स्थान पर शीघ्र लगाएंगे। यदि किसी भी विवाह या समारोह भवन में शराब का सेवन, उपयोग अथवा संग्रहण पाए जाते हैं तो भवन मालिक बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018) के उल्लंघन के दोषी माने जाएंगे। साथ ही कार्रवाई के भागी होंगे।
राहुल कुमार, सारस न्यूज, अररिया।
शराब पाए जाने पर संस्थान को किया जाएगा सील
शादी-विवाह के मौसम को देखते हुए उत्पाद विभाग फुल अलर्ट मोड पर
शादी-विवाह के मौसम को देखते हुए शराब का सेवन, भंडारण व परिवहन में वृद्धि की संभावना के मद्देनजर मद्यनिषेध उत्पाद विभाग काफी सक्रिय हो गया है। जिसमें उत्पाद विभाग विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन छापेमारी शुरू कर चुकी है। विवाह भवन, होटल व अन्य प्रतिष्ठानों पर जिला उत्पाद विभाग की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। विवाह भवन, होटल व अन्य प्रतिष्ठानों में शराब पाए जाने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके मद्देनजर उत्पाद विभाग की ओर से जिले के कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी और गहन जांच शुरू भी कर दी गई है।
-जिले में बढ़ायी गई छापेमारी व निगरानी:
जिला उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित सिंह ने बताया है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने व शराब परिवहन व भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिले में छापेमारी व निगरानी बढ़ा दी गई है। विवाह सह समारोह भवन, होटल, व्यावसायिक विवाह स्थलों की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। होटल व विवाह भवन को पूर्ण शराबबंदी अधिनियम से संबंधित सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थलों पर शराब का उपयोग नहीं हो। इसकी जिम्मेवारी विवाह सह समारोह भवन, होटल, व्यावसायिक शादी परिसर के संचालकों की होगी। जिला उत्पाद अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि किसी भी विवाह भवन, होटल व व्यावसायिक शादी परिसर में शराब का सेवन या भंडारण पाया जाता है तो संबंधित मालिक के विरुद्ध बिहार उत्पाद व मद्यनिषेध अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए परिसर व भवन को सील किया जाएगा। जो भी इसमें शामिल हैं उन व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा।
-उत्पाद अधीक्षक की ओर से विभिन्न प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देश व संदेश:
उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित सिंह ने शादी-विवाह स्थलों के मालिकों को संदेश देते हुए कहा है कि शादी-विवाह के कार्यक्रमों में शराब के सेवन संबंधित कई शिकायतें प्राप्त होती रहती है। जिसमें अररिया जिलान्तर्गत स्थित सभी विवाह सह समारोह भवन व विभिन्न होटलों के मालिकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विवाह या समारोह भवन में किसी भी समारोह के दरम्यान शराब का सेवन अथवा उपयोग ना हो। साथ ही इस आशय का पोस्टर, बैनर लगाया जाए। जो किसी भी व्यक्ति को सुगमता से द्रष्टव्य हो। वहीं ऐसे भवनों के मालिकों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्टर या बैनर को अपने परिसर में आवश्यकतानुसार स्थान पर शीघ्र लगाएंगे। यदि किसी भी विवाह या समारोह भवन में शराब का सेवन, उपयोग अथवा संग्रहण पाए जाते हैं तो भवन मालिक बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018) के उल्लंघन के दोषी माने जाएंगे। साथ ही कार्रवाई के भागी होंगे।
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