सदर प्रखंड अररिया के पैकटोला मौजा में गलत तरीके से दाखिल खारिज करने का मामला
फर्जी केवाला के आधार पर जमीन का दाखिल-खारिज करने का एक मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़ित जमीन मालिक ने अररिया सदर अंचल के सीओ, प्रभारी अंचल निरीक्षक सह राजस्व अधिकारी व राजस्व कर्मचारी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से म्यूटेशन करने की शिकायत नगर थाना में की है। यह मामला सदर प्रखंड अररिया के पैकटोला मौजा का है, जिसमें पीड़ित किसान अरुण कुमार ठाकुर ने नगर थाना में आवेदन देकर अररिया सदर अंचल के सीओ गोपीनाथ मंडल, प्रभारी अंचल निरीक्षक सह राजस्व पदाधिकारी कृत्यानंद राम व राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस को दिये आवेदन में पीड़ित भूमि मालिक ने बताया है कि पैकटोला वार्ड संख्या 12 निवासी फिरोजा खातून पति तनवीर आलम ने एक फर्जी निबंधित डीड तैयार कराकर जमीन का अवैध तरीके से दाखिल-खारिज करवा लिया है। इस फर्जी डीड में कुल रकवा 56 डिसमिल जमीन का विक्रय दिखाया गया। उनकी बहन सरबला देवी, पति उत्तम ठाकुर 28 डिसमिल व उनके चाचा मायानंद ठाकुर पिता स्व चंडी ठाकुर का अलग-अलग खेसरा से 28 डिसमिल जमीन का विक्रय-पत्र संख्या 3888 दिनांक 31 मार्च 2023 अंकित किया गया है। पीड़ित भूमि मालिक अरुण कुमार ठाकुर ने बताया है कि यह विक्रय-पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है। जब उसने निबंधन कार्यालय से डीड संख्या 3888, दिनांक 31 मार्च 2023 की प्रमाणित दस्तावेज को देखा तो यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित डीड दूसरे व्यक्तियों का है। इसके बाद इसी दस्तावेज पर सदर सीओ, राजस्व पदाधिकारी व राजस्व कर्मचारी ने फिरोजा खातून व उनके पति तनवीर आलम के साथ षड्यंत्र रचकर उस जमीन का दाखिल खारिज कर दिया। इसी बिंदु को समझते हुए जमीन मालिक द्वारा बारीकी से तहकीकात करने के बाद मामला उजागर होने पर नगर थाना में तीनों राजस्व कर्मी पर फर्जी केवाला के आधार पर दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया गया है। इधर नगर थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु ने बताया कि सदर सीओ पर फर्जी केवाला के आधार पर बिना प्लॉट का निरीक्षण व बिना सत्यापन किये मॉटेशन करने का आरोप है। राजस्व कर्मचारी से भी रिपोर्ट नहीं ली गई। इस कारण सीओ पर धारा 406, 419, 420 व 467 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें प्राथमिकी कांड संख्या दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इसको लेकर जब सीओ से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई तो बार बार उनका फोन नंबर नेटवर्क एरिया से बाहर बताया जाता रहा। साथ ही सदर अंचल में पता करने पर सूत्रों से मालूम चला कि साहेब कभी आते हैं कभी कई दिनों तक दिखाई भी नहीं देते है कैसे मिलें, पर जानकारी मिली कि शिवपुरी स्थित निवास स्थान पर या वहीं अन्य स्थानीय जगह पर बनाए कार्यालय में मुलाकात संभव हो सकती है।
सारस न्यूज़, अररिया।
सदर प्रखंड अररिया के पैकटोला मौजा में गलत तरीके से दाखिल खारिज करने का मामला
फर्जी केवाला के आधार पर जमीन का दाखिल-खारिज करने का एक मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़ित जमीन मालिक ने अररिया सदर अंचल के सीओ, प्रभारी अंचल निरीक्षक सह राजस्व अधिकारी व राजस्व कर्मचारी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से म्यूटेशन करने की शिकायत नगर थाना में की है। यह मामला सदर प्रखंड अररिया के पैकटोला मौजा का है, जिसमें पीड़ित किसान अरुण कुमार ठाकुर ने नगर थाना में आवेदन देकर अररिया सदर अंचल के सीओ गोपीनाथ मंडल, प्रभारी अंचल निरीक्षक सह राजस्व पदाधिकारी कृत्यानंद राम व राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस को दिये आवेदन में पीड़ित भूमि मालिक ने बताया है कि पैकटोला वार्ड संख्या 12 निवासी फिरोजा खातून पति तनवीर आलम ने एक फर्जी निबंधित डीड तैयार कराकर जमीन का अवैध तरीके से दाखिल-खारिज करवा लिया है। इस फर्जी डीड में कुल रकवा 56 डिसमिल जमीन का विक्रय दिखाया गया। उनकी बहन सरबला देवी, पति उत्तम ठाकुर 28 डिसमिल व उनके चाचा मायानंद ठाकुर पिता स्व चंडी ठाकुर का अलग-अलग खेसरा से 28 डिसमिल जमीन का विक्रय-पत्र संख्या 3888 दिनांक 31 मार्च 2023 अंकित किया गया है। पीड़ित भूमि मालिक अरुण कुमार ठाकुर ने बताया है कि यह विक्रय-पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है। जब उसने निबंधन कार्यालय से डीड संख्या 3888, दिनांक 31 मार्च 2023 की प्रमाणित दस्तावेज को देखा तो यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित डीड दूसरे व्यक्तियों का है। इसके बाद इसी दस्तावेज पर सदर सीओ, राजस्व पदाधिकारी व राजस्व कर्मचारी ने फिरोजा खातून व उनके पति तनवीर आलम के साथ षड्यंत्र रचकर उस जमीन का दाखिल खारिज कर दिया। इसी बिंदु को समझते हुए जमीन मालिक द्वारा बारीकी से तहकीकात करने के बाद मामला उजागर होने पर नगर थाना में तीनों राजस्व कर्मी पर फर्जी केवाला के आधार पर दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया गया है। इधर नगर थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु ने बताया कि सदर सीओ पर फर्जी केवाला के आधार पर बिना प्लॉट का निरीक्षण व बिना सत्यापन किये मॉटेशन करने का आरोप है। राजस्व कर्मचारी से भी रिपोर्ट नहीं ली गई। इस कारण सीओ पर धारा 406, 419, 420 व 467 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें प्राथमिकी कांड संख्या दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इसको लेकर जब सीओ से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई तो बार बार उनका फोन नंबर नेटवर्क एरिया से बाहर बताया जाता रहा। साथ ही सदर अंचल में पता करने पर सूत्रों से मालूम चला कि साहेब कभी आते हैं कभी कई दिनों तक दिखाई भी नहीं देते है कैसे मिलें, पर जानकारी मिली कि शिवपुरी स्थित निवास स्थान पर या वहीं अन्य स्थानीय जगह पर बनाए कार्यालय में मुलाकात संभव हो सकती है।
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