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जमाबंदी धारक ही कर सकेंगे जमीन की बिक्री, फर्जीवाड़ा को रोकने की तैयारी में निबंधन विभाग

सारस न्यूज़, अररिया।

जमीन बिक्री में लागू किये गये नये नियम, नये नियम को जिला निबंधन कार्यालय ने किया लागू।

जिला निबंधन विभाग गुरुवार से जमीन की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी शुरू कर दिया है। भूमि-विवादों में समाधान किये जाने के लिए जमीन बिक्री के लिए नये नियम लागू किए गए हैं। नये नियम के अनुसार जमाबंदी (दाखिल-खारिज) धारक ही जमीन की बिक्री कर सकेंगे। जिस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी है। वे ही अब अपनी जमीन की बिक्री कर सकेंगे। यहां तक की परिवार के सदस्य भी बाप-दादा के नाम से कायम जमाबंदी पर जमीन की बिक्री नहीं कर पायेंगे। जिसमें जिला निबंधन कार्यालय ने भी बीते 22 फरवरी से नये नियम को लागू कर दिया है। इसको लेकर जिला अवर निबंधक सह विशेष विवाह पदाधिकारी कौशल कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि 09 फरवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संबंधित वाद सीडब्ल्यूजेसी संख्या 21416/2019 व इससे संबंधित अन्य वादों को समेकित करते हुए आदेश पारित किया गया है।

उक्त आदेश के आलोक में मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग, पटना के पत्रांक 952 द्वारा 21 फरवरी 2024 से आदेश को बिहार के सभी निबंधन कार्यालय को निदेशित कर दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि निबंधन कार्यालय सहित कार्यालय परिसर में कातिबों को सूचित करने के लिए कई स्थान पर नोटिस भी चिपका दी गई है। जिला अवर निबंधक कौशल कुमार झा ने बताया कि बढ़ते जमीन विवाद को लेकर यह आदेश हाईकोर्ट पटना द्वारा जारी किया गया है।

ज्ञात हो कि अररिया जिला में तीन निबंधन कार्यालय है। अररिया सदर, फारबिसगंज अनुमंडल व जोकीहाट प्रखंड तीनों कार्यालयों को मिलाकर प्रतिदिन करीब 150 से अधिक दस्तावेजों का निबंधन होता है। सबसे अधिक अररिया सदर जिला मुख्यालय कार्यालय में प्रतिदिन 60 से 80 लोग जमीन बेचते व खरीदते हैं। नये नियम लागू होने के बाद से जिला अवर निबंधक पदाधिकारी कौशल कुमार झा ने बताया कि अररिया सदर कार्यालय में 65 से 70 लोग बीते गुरुवार 22 फरवरी को अपने जमीन की बिक्री करने आये थे। लेकिन अब नये नियम लागू हो जाने के बाद से गुरुवार की संध्या तक मात्र 20 लोग ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री बिक्री करा पाए हैं। साथ ही फारबिसगंज अनुमंडल निबंधन कार्यालय में 07 व जोकीहाट प्रखंड निबंधन कार्यालय में 11 जमीन मालिक ही अपने जमीन की बिक्री कर पाए हैं। इधर शुक्रवार को अररिया सदर निबंधन कार्यालय में 14, फारबिसगंज अनुमंडल निबंधन कार्यालय में 06 व जोकीहाट प्रखंड निबंधन कार्यालय में मूल 06 जमीन मालिक ने अपने अपने जमीन को बेचा व खरीदार ने रजिस्ट्री कराया है। हालांकि निबंधन कार्यालय के अधिकारियों की मानें तो यह नया नियम बहुत अच्छा है। इसके लागू होने से जमीन बिक्री में होने वाले विवादों में कमी आयेगी। फिलहाल राजस्व प्राप्ति का कार्य प्रभावित होगा। अधिकतम परिवारों के बाप-दादा व परिवार के अन्य सदस्य के नाम से ही जमाबंदी कायम है। इधर शनिवार से सोमवार तक जिला निबंधन कार्यालय में सरकारी छुट्टी है। अब मंगलवार से लोग विभागीय कार्य अपना-अपना करा पाएंगे।

अररिया जिला में बड़े पैमाने पर हैं जमीन माफिया

किसी की जमीन को अपनी बताकर बेचना आम बात सी हो गयी है। अररिया जिला में भी बड़े पैमाने पर ऐसे जमीन माफिया मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे लोग चंद दिन में ही दूसरे की जमीन को विभागीय सांठ-गांठ के जरिए गलत तरीके से बेचकर करोड़पति हो गये हैं। गलत तरीके से जमीन बेच दिये जाने के दर्जनों मामले लोक शिकायत से लेकर जिला प्रशासन व अंचल कार्यालयों में पेडिंग है। गलत तरीका अपनाकर जमीन की बिक्री हो जाने के बाद मूल सच्चे मालिक कार्यालयों का चक्कर लगाते देखे जाते हैं।

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