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सोए अवस्था में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने से माता-पिता भाई-बहन की झुलस कर हुई मौत, अभियुक्त को मिली उम्र कैद की सज़ा।

सारस न्यूज, अररिया।

जिला न्यायाधीश हर्षित सिंह ने सुनाई सज़ा।

अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व फुस व टीन के घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने से चार लोगो के झुलसने से हुई मौत प्रमाणित होने पर फरसाडांगी का रहने वाला मो मुजासिम को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। इस संबंध में लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि आरोपी को उम्रकैद की सज़ा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में 15 हज़ार रुपए जुर्माना देने का भी आदेश जारी किया गया है। लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि न्यायधीश ने यह सजा एसटी 281/22 मे सुनाया है। बताया कि इसी मामले के अन्य लोगो के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। उन्होंने बताया कि 03 सितंबर 2021 के रात्रि जिले के पलासी थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव स्थित नया टोला के रहनेवाले सुचिका नरगिस परवीन के पिता इरशाद, माता- मरजीना, भाई- अबूजर व बहन शाइस्ता अपने फुस व टीन के बने मकान में गहरी नींद में सोए हुए थे। आरोपी अन्य लोगो की मदद से घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया था। आग की चपेट में आने से परिवार के सभी चारों लोग झुलस गए। जहाँ इलाज के क्रम में सभी को सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया था। भागलपुर जाने के क्रम में से रास्ते में ही सुचिका नरगिस परवीन की माँ व छोटे भाई की मौत हो गई व इलाज के दौरान सुजिका नरगिस परवीन के पिता व बहन की भी मृत्यु हो गई। घटना को लेकर नरगिस परवीन ने नामजद कई लोगों के विरुद्ध पलासी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। कोर्ट में सरकार की ओर से प्रस्तुत सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था। गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश हर्षित सिंह ने आरोपी को दोषी पाया। सज़ा के बिन्दु पर सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने फांसी देने की अपील की।

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