सूबे की सरकार द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को मोहलत प्रदान की गई है। जिससे वैसे छात्र-छात्राओं या ऋणधारकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने ऋण प्राप्त कर पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने वाले छात्रों को ऋण अदायगी में मोहलत दे रही है। इसकी जानकारी देते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के स्थानीय सहायक प्रबंधक रवि राज ने जारी पत्र में बताया है कि जिले में 2350 ऐसे लाभार्थी हैं। जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है एवं उनकी ऋण अदायगी का समय आरंभ हो चुका है। लेकिन उन्हें अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। इससे वे ऋण अदायगी में असमर्थ दिख रहे हैं तो ऐसे आवेदक यदि चाहें तो 15 जून से 30 जून के बीच संबंधित शपथ-पत्र अपने नजदीकी डीआरसीसी में देकर मोहलत पा सकते हैं। शपथ पत्र राज्य शिक्षा वित्त निगम के जिला कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद अगले 06 माह तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत वितरित शिक्षा ऋण की वसूली स्थगित कर दी जायेगी। शपथ-पत्र बनाने एवं जमा करने की प्रकिया की जानकारी देते हुए कहा गया है कि वैसे ऋणधारक 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पोर्टल पर जायें और अपने यूजर आइडी (बीएससीसी आवेदन मे दिये गये ई-मेल आईडी) एवं पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एफिडेविट ऑप्शन पर क्लिक करें। ई-मेल आईडी डालकर कर सबमिट कर दें। साथ ही अपना एफिडेविट का फॉर्मेट अपने ई-मेल से डाउनलोड करें। एफिडेविट फॉर्मेट को 100 रुपये का नन जूडिशियल स्टांप पेपर पर प्रिंट करे लें। साथ ही बताया गया है कि एफिडेविट पर बोरोवर एवं सीओ-बोरोवर का सिग्नेचर अनिवार्य है। अपना सिग्नेचर उसी तरह से करें। जिस तरह एग्रीमेंट पेपर पर लोन लेने समय आवेदन पर अंकित किया गया था। इसके बाद प्रिंट किये गये एफिडेविट को नोटरीजेड करायें। एफिडेविट पूर्ण रूप से बन जाने के बाद 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पोर्टल पर पुनः जायें एवं अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें। रिपेमेंट सस्पेंशन ऑप्शन पर क्लिक करें और एवं एफिडेविट को पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दें। इसके बाद एफिडेविट के मूल प्रति को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, अररिया में पोर्टल पर अपलोड करने के 03 से 04 दिन के भीतर निश्चित रूप से जमा करें। वहीं विशेष जानकारी के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, अररिया कार्यालय से संपर्क कर विशेष जानकारी ले सकते हैं।
शिक्षा लोन लेने वाले छात्र निर्देश का करें पालन, प्राथमिकी से बचें।
स्थानीय सहायक प्रबंधक रवि राज ने बताया कि वैसे छात्र जिन्होंने समय रहते हुए स्टूडेंट क्रेडिट लोन की अदायगी नहीं की या नहीं कर रहे हैं। लिहाजा उनपर विभाग द्वारा लोन केस दर्ज हो गया है। वैसे छात्रों को अपना जल्द से जल्द लोन अदायगी कर लेनी चाहिए। साथ ही वैसे छात्र जिन्होंने विभाग को लिए गए शिक्षा लोन का एक से दो किस्त जमाकर पुनः अदायगी बंद कर दी है। उनपर पर लोन का प्राथमिकी विभाग द्वारा दर्ज किया जा चुका है। एक्ट के अनुसार शिक्षा ऋणधारकों को कोई रियायत नहीं दिया गया। इसमें सर्टिफिकेट ऑफिसर ही निर्णय लेना है कि वैसे छात्रों को किया लोन अदायगी में क्या रियायत दिया जाये। इसमें वैसे छात्रों को सहूलियत दी जाती है एवं उनसे कहा जाता है कि आप 01 माह, 02 माह या अन्य माह में अपने लिए लोन अनुसार 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत कर जमा करके पूर्ण लोन अदायगी कर लें। साथ ही जिन विद्यार्थियों को अभी कॉल जा रहा है या जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है एवं बेरोजगार हैं। वैसे छात्र-छात्रा अररिया कार्यालय में विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार एफिडेविट कर अपना प्रमाण दे दें कि उन्हें फिलहाल जॉब नहीं मिला है। वें अभी बेरोजगार हैं। जिससे उन्हें 06 माह का मोहलत विभाग द्वारा दिया जायेगा। जिनलोगों पर केस दर्ज हो चुका है। उनका किस्त अदायगी समाप्त कर दिया है। सुनवाई समय में वें अपनी बात रख सकते हैं। रवि राज, सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम अररिया।
सारस न्यूज़, अररिया।
डीआरसीसी जिला कार्यालय।
रवि राज, सहायक प्रबंधक।
सूबे की सरकार द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को मोहलत प्रदान की गई है। जिससे वैसे छात्र-छात्राओं या ऋणधारकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने ऋण प्राप्त कर पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने वाले छात्रों को ऋण अदायगी में मोहलत दे रही है। इसकी जानकारी देते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के स्थानीय सहायक प्रबंधक रवि राज ने जारी पत्र में बताया है कि जिले में 2350 ऐसे लाभार्थी हैं। जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है एवं उनकी ऋण अदायगी का समय आरंभ हो चुका है। लेकिन उन्हें अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। इससे वे ऋण अदायगी में असमर्थ दिख रहे हैं तो ऐसे आवेदक यदि चाहें तो 15 जून से 30 जून के बीच संबंधित शपथ-पत्र अपने नजदीकी डीआरसीसी में देकर मोहलत पा सकते हैं। शपथ पत्र राज्य शिक्षा वित्त निगम के जिला कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद अगले 06 माह तक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत वितरित शिक्षा ऋण की वसूली स्थगित कर दी जायेगी। शपथ-पत्र बनाने एवं जमा करने की प्रकिया की जानकारी देते हुए कहा गया है कि वैसे ऋणधारक 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पोर्टल पर जायें और अपने यूजर आइडी (बीएससीसी आवेदन मे दिये गये ई-मेल आईडी) एवं पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एफिडेविट ऑप्शन पर क्लिक करें। ई-मेल आईडी डालकर कर सबमिट कर दें। साथ ही अपना एफिडेविट का फॉर्मेट अपने ई-मेल से डाउनलोड करें। एफिडेविट फॉर्मेट को 100 रुपये का नन जूडिशियल स्टांप पेपर पर प्रिंट करे लें। साथ ही बताया गया है कि एफिडेविट पर बोरोवर एवं सीओ-बोरोवर का सिग्नेचर अनिवार्य है। अपना सिग्नेचर उसी तरह से करें। जिस तरह एग्रीमेंट पेपर पर लोन लेने समय आवेदन पर अंकित किया गया था। इसके बाद प्रिंट किये गये एफिडेविट को नोटरीजेड करायें। एफिडेविट पूर्ण रूप से बन जाने के बाद 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पोर्टल पर पुनः जायें एवं अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें। रिपेमेंट सस्पेंशन ऑप्शन पर क्लिक करें और एवं एफिडेविट को पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दें। इसके बाद एफिडेविट के मूल प्रति को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, अररिया में पोर्टल पर अपलोड करने के 03 से 04 दिन के भीतर निश्चित रूप से जमा करें। वहीं विशेष जानकारी के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, अररिया कार्यालय से संपर्क कर विशेष जानकारी ले सकते हैं।
शिक्षा लोन लेने वाले छात्र निर्देश का करें पालन, प्राथमिकी से बचें।
स्थानीय सहायक प्रबंधक रवि राज ने बताया कि वैसे छात्र जिन्होंने समय रहते हुए स्टूडेंट क्रेडिट लोन की अदायगी नहीं की या नहीं कर रहे हैं। लिहाजा उनपर विभाग द्वारा लोन केस दर्ज हो गया है। वैसे छात्रों को अपना जल्द से जल्द लोन अदायगी कर लेनी चाहिए। साथ ही वैसे छात्र जिन्होंने विभाग को लिए गए शिक्षा लोन का एक से दो किस्त जमाकर पुनः अदायगी बंद कर दी है। उनपर पर लोन का प्राथमिकी विभाग द्वारा दर्ज किया जा चुका है। एक्ट के अनुसार शिक्षा ऋणधारकों को कोई रियायत नहीं दिया गया। इसमें सर्टिफिकेट ऑफिसर ही निर्णय लेना है कि वैसे छात्रों को किया लोन अदायगी में क्या रियायत दिया जाये। इसमें वैसे छात्रों को सहूलियत दी जाती है एवं उनसे कहा जाता है कि आप 01 माह, 02 माह या अन्य माह में अपने लिए लोन अनुसार 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत कर जमा करके पूर्ण लोन अदायगी कर लें। साथ ही जिन विद्यार्थियों को अभी कॉल जा रहा है या जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है एवं बेरोजगार हैं। वैसे छात्र-छात्रा अररिया कार्यालय में विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार एफिडेविट कर अपना प्रमाण दे दें कि उन्हें फिलहाल जॉब नहीं मिला है। वें अभी बेरोजगार हैं। जिससे उन्हें 06 माह का मोहलत विभाग द्वारा दिया जायेगा। जिनलोगों पर केस दर्ज हो चुका है। उनका किस्त अदायगी समाप्त कर दिया है। सुनवाई समय में वें अपनी बात रख सकते हैं। रवि राज, सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम अररिया।
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