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शराब तस्कर को पांच साल का कैद और एक लाख जुर्माना।

सारस न्यूज़, अररिया।

व्यवहार न्यायालय अररिया के उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-01 न्यायलय के न्यायधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने 02 वर्ष पूर्व नेपाली उमंगा शराब तस्करी करने का मामला प्रमाणित होने पर सुपौल जिला के वीरपुर थाना क्षेत्र के गिधर मारी वार्ड नं 05 का रहनेवाला 25 वर्षीय श्रवण कुमार पिता स्वर्गीय नारायण महतो को 05 साल की सज़ा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छः माह का अतिरिक्त सश्रम की सज़ा भुगतना होगा। सरकार की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी 56वीं वाहिनी के पदाधिकारी धामेश्वर राम सदल बल के साथ सीमा स्तंभ संख्या- 195 (पीपी-06) के पास 22 मई 2022 संध्या साढ़े छह बजे घात लगाए हुए थे। तभी देखा कि आरोपी हीरो होंडा मोटरसाइकिल से बोरा मे सामान लाद कर नेपाल की ओर से आ रहा था। रोक कर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसमें  नेपाली उमंगा शराब 235 बोतल प्रति 300 एमएल का बरामद किया गया। जिसकी जब्ती सूची तैयार किया गया। 23 मई को एसएसबी के द्वारा जब्त शराब और मोटरसाइकिल को थाना को सुपुर्द किया गया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो तनवीर आलम ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी गयी थी।

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