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20 वर्षीय युवक को प्रतिबंधित कफ सीरप बरामदगी मामले में 5 साल कारावास की सजा।

सारस न्यूज़, अररिया।

न्यायमण्डल अररिया स्थित उत्पाद के स्पेशल जज-02 न्यायालय के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने 47.5 लीटर प्रतिबंधित कफ सीरप की बरामदगी के मामले में 20 वर्षीय युवक फुलवा उर्फ कलामुद्दीन अंसारी, पिता शहाबुद्दीन, को दोषी करार देते हुए 5 साल की कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपी युवक को कारावास के साथ-साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह सजा उत्पाद स्पेशल 487/24 में सुनाई गई है।

उत्पाद न्यायालय-01 में प्रतिनियुक्त स्पेशल पीपी रामा नंद मंडल ने बताया कि 13 दिसंबर 2023 को रात करीब 11:30 बजे, गुप्त सूचना के आधार पर जोगबनी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक कुणाल श्रीवास्तव ने सदल बल के साथ आरोपी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान, आरोपी के घर से विभिन्न कार्टूनों में प्रतिबंधित कफ सीरप की कुल 475 बोतलें (प्रत्येक 100 एमएल) यानी कुल 47.5 लीटर बरामद हुईं।

कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया, जिसके आधार पर न्यायधीश श्री गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया।

सजा के बिंदु पर, बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ सोहन लाल ठाकुर (अधिवक्ता) ने कम से कम सजा देने की अपील की।


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