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मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न।

राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।

जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 एवं नियम 1995 (समय-समय पर यथासंशोधित) के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की तृतीय बैठक आयोजित की गई। विगत बैठक से अब तक कुल 22 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 38 लाभुकों के बीच 32,30,100 रुपये (बत्तीस लाख तीस हजार एक सौ रुपये) मुआवजा राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

इस बैठक में माननीय विधायक 54 किशनगंज इजहारूल हुसैन, पुलिस अधीक्षक, किशनगंज, अपर समाहर्ता, किशनगंज, थाना प्रभारी अनु. जाति एवं अनु. जनजाति, किशनगंज, विशेष लोक अभियोजक, किशनगंज, जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज, श्री इन्द्रदेव पासवान, श्रीमती फरजाना बेगम, श्रीमती नमिता हासदा सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को निर्देश दिया गया कि अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के पीड़ितों को नियमानुसार मुआवजा राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही आज, दिनांक 26.10.2024 को जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की तृतीय बैठक भी संपन्न हुई।

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