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जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा बच्चों के कानूनी अधिकारों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज द्वारा बच्चों के कानूनी अधिकारों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को बालिका उच्च विद्यालय, डुमरिया, किशनगंज में किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के सचिव श्री ओम शंकर ने की।

सचिव महोदय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा बच्चों के लिए नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उनके कानूनी अधिकारों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, बच्चों तक पहुंचने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना आदि है। उन्होंने बच्चों के अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और उन्हें शिक्षा के अधिकार से भी अवगत कराया। सचिव महोदय ने छात्राओं से कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

इसके अतिरिक्त, छात्राओं को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यों, बच्चों को दी जाने वाली मुफ्त विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलने वाले लाभों के बारे में भी बताया गया। जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाओं के बारे में पर्चे वितरित किए गए, और 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई।

इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता श्री जय किशन प्रसाद, बालिका उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुनीता कुमारी, शिक्षिका मीना पांडेय और शिक्षक विनोद कुमार उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी राजीव कुमार दीक्षित और अधिकार मित्र राजेश कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे।

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