सारस न्यूज़, अररिया।
व्यवहार न्यायालय अररिया के उत्पाद न्यायालय-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को 31 लीटर नेपाली उमंगा शराब बरामदगी के मामले में सजा सुनाई। फारबिसगंज थाना क्षेत्र के भाग कोहलिया गांव निवासी 35 वर्षीय बुलु मंडल, पिता महानंद मंडल, को दोषी पाते हुए अदालत ने 7 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है।
इसके अतिरिक्त, आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। यह सजा स्पेशल उत्पाद मुकदमा संख्या 1792/24 में सुनाई गई।
सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) रामानंद मंडल ने बताया कि 10 जून 2024 की रात करीब 3:20 बजे, भारत-नेपाल सीमा पर पीलर संख्या 176/1 (64) के पास, जोगबनी के हटेवा गांव के समीप, आरोपी बुलु मंडल अन्य सहयोगियों के साथ नेपाल से भारत में अवैध शराब की तस्करी कर रहा था।
एसएसबी ने तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पर आरोपी को खदेड़ कर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 31 लीटर नेपाली उमंगा शराब बरामद हुई थी।
विचारण के दौरान बचाव पक्ष के एलएडीसी डिप्टी चीफ दुख मोचन यादव ने अदालत से कम से कम सजा देने की अपील की थी। हालांकि, अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषी को कठोर सजा दी।
यह सजा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई के जरिए अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।