भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अररिया जिले में इन दिनों अत्यधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह व शाम के समय तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
जिला दंडाधिकारी अररिया, अनिल कुमार (भा.प्र.से.), ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा-08 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 12 जनवरी 2025 तक प्रतिबंधित कर दिया है।
आदेश के मुख्य बिंदु:
कक्षा-08 तक: सभी शैक्षणिक गतिविधियां 12 जनवरी 2025 तक स्थगित रहेंगी।
कक्षा-09 से ऊपर: कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच किया जाएगा।
प्री-बोर्ड/बोर्ड परीक्षा: इन परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को आदेश से छूट दी गई है।
इस अवधि में विद्यालयों में शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।
यह आदेश 9 जनवरी 2025 से लागू होकर 12 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों, जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में यह कदम छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सारस न्यूज़, अररिया।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अररिया जिले में इन दिनों अत्यधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह व शाम के समय तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
जिला दंडाधिकारी अररिया, अनिल कुमार (भा.प्र.से.), ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा-08 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 12 जनवरी 2025 तक प्रतिबंधित कर दिया है।
आदेश के मुख्य बिंदु:
कक्षा-08 तक: सभी शैक्षणिक गतिविधियां 12 जनवरी 2025 तक स्थगित रहेंगी।
कक्षा-09 से ऊपर: कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच किया जाएगा।
प्री-बोर्ड/बोर्ड परीक्षा: इन परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को आदेश से छूट दी गई है।
इस अवधि में विद्यालयों में शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।
यह आदेश 9 जनवरी 2025 से लागू होकर 12 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों, जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में यह कदम छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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