सारस न्यूज़, अररिया।
प्रेस विज्ञप्ति
अररिया | 07 मई 2025
जिला व्यवहार न्यायालय परिसर, अररिया में आगामी 10 मई 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से आरंभ होगी और इसमें सुलह योग्य मामलों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।
इस आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-अवर न्यायाधीश द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला पदाधिकारी अररिया ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें आपसी समझौते योग्य वादों की पहचान कर पक्षकारों को सूचित करने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है।
निर्देश प्राप्त करने वाले अधिकारियों में अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (अररिया एवं फारबिसगंज), भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला स्थापना उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता (लोक स्वास्थ्य व विद्युत प्रमंडल), जिला नीलाम पत्र शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, भारतीय स्टेट बैंक के अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा सभी अंचल अधिकारी शामिल हैं।
लोक अदालत में राजस्व, बिजली, परिवहन, बैंक, श्रम व अन्य विभागों से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध रूप से निष्पादित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है।