खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन की दरों में संशोधन की घोषणा की है। अभी तक डीलर कमीशन के रूप में केंद्रांश मद से ₹45 प्रति क्विंटल और समानुपातिक राज्यांश मद से ₹45 प्रति क्विंटल, कुल ₹90 प्रति क्विंटल निर्धारित था।अब विभाग ने सितंबर 2025 से इस दर को बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधित आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन ₹90 प्रति क्विंटल रहेगा, साथ ही राज्य योजना से अतिरिक्त ₹47 प्रति क्विंटल प्रदान किया जाएगा।इस तरह केंद्रांश सहायता, राज्यांश एवं राज्य योजना मदों को मिलाकर कुल दर ₹211.40 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹258.40 प्रति क्विंटल कर दी गई है।नए प्रावधान से राशन डीलरों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन की दरों में संशोधन की घोषणा की है। अभी तक डीलर कमीशन के रूप में केंद्रांश मद से ₹45 प्रति क्विंटल और समानुपातिक राज्यांश मद से ₹45 प्रति क्विंटल, कुल ₹90 प्रति क्विंटल निर्धारित था।अब विभाग ने सितंबर 2025 से इस दर को बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधित आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन ₹90 प्रति क्विंटल रहेगा, साथ ही राज्य योजना से अतिरिक्त ₹47 प्रति क्विंटल प्रदान किया जाएगा।इस तरह केंद्रांश सहायता, राज्यांश एवं राज्य योजना मदों को मिलाकर कुल दर ₹211.40 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹258.40 प्रति क्विंटल कर दी गई है।नए प्रावधान से राशन डीलरों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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