महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज के तत्वावधान में विभिन्न निजी संस्थानों में “कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act 2013)” के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जिला मिशन समन्वयक मोहम्मद शाहबाज आलम एवं लैंगिक विशेषज्ञ श्री सुशील कुमार झा (जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन, किशनगंज) ने V-मार्ट, M-बाजार, V-बाज़ार सहित विभिन्न शॉपिंग मॉल के संचालकों और कर्मचारियों को संबोधित किया।
अधिनियम के अंतर्गत मुख्य प्रावधान
POSH Act 2013 के अनुसार, हर उस कार्यालय/संस्थान में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों (चाहे पुरुष हों या महिला, नियमित, संविदा, अंशकालिक या दैनिक वेतनभोगी) आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन अनिवार्य है।
समिति का गठन न करने पर संबंधित नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्थान का पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है।
समिति गठन की रूपरेखा
समिति में न्यूनतम 04 सदस्य होने चाहिए –
अध्यक्ष – संस्थान की वरिष्ठतम महिला अधिकारी (यदि उपलब्ध न हो तो किसी अन्य संस्थान से आमंत्रित महिला)।
सदस्य – संस्थान के महिला/पुरुष कर्मचारी।
सदस्य – संस्थान के महिला/पुरुष कर्मचारी (SC/ST वर्ग को प्राथमिकता)।
बाह्य सदस्य – महिला विषय विशेषज्ञ अथवा किसी NGO का प्रतिनिधि।
आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं, परंतु कम से कम 50% सदस्य महिलाएँ होना अनिवार्य है।
गठन के बाद आदेश की प्रति संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना आवश्यक है।
महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज ने सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों से आग्रह किया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र आंतरिक समिति का गठन कर She Box पोर्टल पर अपडेट सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन, किशनगंज के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज के तत्वावधान में विभिन्न निजी संस्थानों में “कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act 2013)” के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर जिला मिशन समन्वयक मोहम्मद शाहबाज आलम एवं लैंगिक विशेषज्ञ श्री सुशील कुमार झा (जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन, किशनगंज) ने V-मार्ट, M-बाजार, V-बाज़ार सहित विभिन्न शॉपिंग मॉल के संचालकों और कर्मचारियों को संबोधित किया।
अधिनियम के अंतर्गत मुख्य प्रावधान
POSH Act 2013 के अनुसार, हर उस कार्यालय/संस्थान में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों (चाहे पुरुष हों या महिला, नियमित, संविदा, अंशकालिक या दैनिक वेतनभोगी) आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन अनिवार्य है।
समिति का गठन न करने पर संबंधित नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्थान का पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है।
समिति गठन की रूपरेखा
समिति में न्यूनतम 04 सदस्य होने चाहिए –
अध्यक्ष – संस्थान की वरिष्ठतम महिला अधिकारी (यदि उपलब्ध न हो तो किसी अन्य संस्थान से आमंत्रित महिला)।
सदस्य – संस्थान के महिला/पुरुष कर्मचारी।
सदस्य – संस्थान के महिला/पुरुष कर्मचारी (SC/ST वर्ग को प्राथमिकता)।
बाह्य सदस्य – महिला विषय विशेषज्ञ अथवा किसी NGO का प्रतिनिधि।
आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं, परंतु कम से कम 50% सदस्य महिलाएँ होना अनिवार्य है।
गठन के बाद आदेश की प्रति संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना आवश्यक है।
महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज ने सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों से आग्रह किया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र आंतरिक समिति का गठन कर She Box पोर्टल पर अपडेट सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन, किशनगंज के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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