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बिना अनुमति चुनावी सभा करने पर AIMIM प्रत्याशी पर प्राथमिकी दर्ज।

सारस न्यूज, किशनगंज।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला किशनगंज जिले में सामने आया है। एआईएमआईएम (AIMIM) के 54-किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री शम्स आगाज पर बिना अनुमति चुनावी सभा आयोजित करने का आरोप लगा है।

जानकारी के अनुसार, दिनांक 4 नवम्बर 2025 की संध्या लगभग 6 बजे, पंचायत कस्बा कलियागंज के चिचुआबाड़ी मोड़ पर श्री आगाज ने बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कर चुनावी सभा का आयोजन किया। चुनावी सभा के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।

इस मामले में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, पोठिया ने पोठिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह मामला पोठिया थाना कांड संख्या 282/25, दिनांक 05.11.2025 के रूप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 एवं 243 के तहत दर्ज किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि “निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी या व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।”

बताया गया कि श्री शम्स आगाज द्वारा इस सभा की तस्वीरें उनके वेरिफाइड फेसबुक अकाउंट पर साझा की गई थीं, जिससे सभा के आयोजन की पुष्टि होती है।

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