पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद चुनाव आयोग (EC) ने आठ बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि ये BLO घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म देने और लेने की जगह उन्हें चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और सार्वजनिक स्थानों से बांट रहे थे। यह प्रक्रिया आयोग के नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में आती है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि आयोग इन अनियमितताओं से बेहद नाराज है और SIR की प्रक्रिया को बिना किसी चूक के पूरा करने पर जोर दे रहा है।
आयोग ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनके तहत सभी जिलाधिकारियों (DM) और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEO) को सख्त आदेश दिए गए हैं कि:
• प्रत्येक BLO को हर मतदाता के घर जाकर ही फॉर्म देना और वापस लेना होगा। • सार्वजनिक स्थानों से फॉर्म वितरण को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। • नियमों का दोहराव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव आयोग का कहना है कि SIR के दौरान की जाने वाली हर गतिविधि पारदर्शी और नियमानुसार होनी चाहिए, ताकि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी या त्रुटि न रहे।
राज्य भर के प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची से जुड़े कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद चुनाव आयोग (EC) ने आठ बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि ये BLO घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म देने और लेने की जगह उन्हें चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और सार्वजनिक स्थानों से बांट रहे थे। यह प्रक्रिया आयोग के नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में आती है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि आयोग इन अनियमितताओं से बेहद नाराज है और SIR की प्रक्रिया को बिना किसी चूक के पूरा करने पर जोर दे रहा है।
आयोग ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनके तहत सभी जिलाधिकारियों (DM) और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEO) को सख्त आदेश दिए गए हैं कि:
• प्रत्येक BLO को हर मतदाता के घर जाकर ही फॉर्म देना और वापस लेना होगा। • सार्वजनिक स्थानों से फॉर्म वितरण को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। • नियमों का दोहराव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव आयोग का कहना है कि SIR के दौरान की जाने वाली हर गतिविधि पारदर्शी और नियमानुसार होनी चाहिए, ताकि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी या त्रुटि न रहे।
राज्य भर के प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची से जुड़े कामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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