राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
राहत संस्था और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से किशनगंज के वार्ड नंबर 2 में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षद अशोक कुमार पासवान ने कहा कि सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि किसी भी नाबालिग बच्चे का विवाह न हो। उन्होंने बताया कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़कों की शादी 21 वर्ष से पहले कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
राहत संस्था की सचिव यासमीन परवीन ने कहा कि हर बच्चे का यह मानव अधिकार है कि वह पढ़े-लिखे और एक शिक्षित नागरिक बने। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्ची को पढ़ाई का अधिकार है और उसे जबरन विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
अभिषेक कश्यप ने कहा कि लक्ष्य है कि बिहार और पूरे देश को बाल विवाह, बाल मजदूरी और मानव तस्करी से मुक्त बनाया जाए। इस अवसर पर समाजसेवी अलीग सरवर मेहंदी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इससे बचाव के लिए समाज में व्यापक जागरूकता आवश्यक है।
