व्यवहार न्यायलय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने एक साल पूर्व नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रमाणित होने पर जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के भटियाही वार्ड-27 का रहनेवाला 29 वर्षीय दशरथ शर्मा पिता शिवानंद शर्मा को 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 50 हज़ार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड की राशि नही देने पर अलग से 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतानी होगी। वही, विक्टिम कंपनसेशन फण्ड के तहत डीएलएसए को पीड़िता को 05 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है। जो पीड़िता के सेविंग एकाउंट मे दिया जाने की बात लिखी गई है। यह सजा स्पेशल (पॉक्सो) 85/2023 मे सुनाया गया है।
सरकार की ओर से पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि 02 नवंबर 2023 की संध्या 07 बजे की है। सूचक की नाबालिक पुत्री शौच के लिए दुकान के पीछे गैरेज मे बाथरूम करने गई थी। गैराज मे पहले से ही मौजूद अभियुक्त घात लगाए बैठा था। बच्ची के आने पर उसके मुंह में कपड़ा डालकर जबर्दस्ती गोद में उठाकर गैरेज मे लगा ट्रक मे ले जाकर चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।
इस मामले में जोगबनी थाना में प्रार्थमिकी दर्ज किया गय। केस आइओ ने तेज़ी मे अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी करते हुए 30 नवंबर को चार्जसीट न्यायलय मे समर्पित किया। जहाँ न्यायालय द्वारा चार्जफ्रेम (आरोप गठन) किया गया। आरोप गठन के विन्दु पर आरोपी ने कहा कि उसे फंसाया गया है। इसके बाद गवाही प्रारंभ किया गया। जहाँ सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश कुमार ने आरोपी को दोषी पाया। सज़ा के बिन्दु पर वचाव पक्ष से अधिवक्ता अमृत कांत झा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाये।
सारस न्यूज़, अररिया।
व्यवहार न्यायलय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने एक साल पूर्व नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना प्रमाणित होने पर जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के भटियाही वार्ड-27 का रहनेवाला 29 वर्षीय दशरथ शर्मा पिता शिवानंद शर्मा को 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 50 हज़ार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड की राशि नही देने पर अलग से 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतानी होगी। वही, विक्टिम कंपनसेशन फण्ड के तहत डीएलएसए को पीड़िता को 05 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है। जो पीड़िता के सेविंग एकाउंट मे दिया जाने की बात लिखी गई है। यह सजा स्पेशल (पॉक्सो) 85/2023 मे सुनाया गया है।
सरकार की ओर से पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि 02 नवंबर 2023 की संध्या 07 बजे की है। सूचक की नाबालिक पुत्री शौच के लिए दुकान के पीछे गैरेज मे बाथरूम करने गई थी। गैराज मे पहले से ही मौजूद अभियुक्त घात लगाए बैठा था। बच्ची के आने पर उसके मुंह में कपड़ा डालकर जबर्दस्ती गोद में उठाकर गैरेज मे लगा ट्रक मे ले जाकर चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।
इस मामले में जोगबनी थाना में प्रार्थमिकी दर्ज किया गय। केस आइओ ने तेज़ी मे अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी करते हुए 30 नवंबर को चार्जसीट न्यायलय मे समर्पित किया। जहाँ न्यायालय द्वारा चार्जफ्रेम (आरोप गठन) किया गया। आरोप गठन के विन्दु पर आरोपी ने कहा कि उसे फंसाया गया है। इसके बाद गवाही प्रारंभ किया गया। जहाँ सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश कुमार ने आरोपी को दोषी पाया। सज़ा के बिन्दु पर वचाव पक्ष से अधिवक्ता अमृत कांत झा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाये।
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