सारस न्यूज, अररिया।
नगर थाना अररिया मे पदस्थापित पूर्व थानाध्यक्ष सह सहायक थाना प्रभारी शिव शरण साह सहित नगर थाना के ही दो लोग क्रमशः संजीव कुमार सिंह व अरविंद कुमार सिंह के अलावा आश्रम रोड के रहने वाले राजा झा के विरूद्ध दाखिल परिवाद पत्र संख्या 323 सी/2024 मे गुरुवार को सीजेएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने सुनवाई उपरांत केस को एडमिट करते हुए निजी संचिका मे रखने का आदेश जारी किया है।
इस संबंध में अररिया काली बाजार निवासी परिवादी 50 वर्षीय उपेंद्र प्रसाद यादव पिता बलदेव यादव के वरीय अधिवक्ता राज नारायण सिंह ने बताया कि नगर थाना में पदस्थापित पूर्व थानाध्यक्ष सह सहायक थाना प्रभारी शिव शरण साह सहित नगर थाना के ही संजीव कुमार सिंह व अरविंद कुमार सिंह के अलावा आश्रम रोड अररिया के रहनेवाले राजा झा पिता कमलानंद झा उर्फ कमल के विरुद्ध भादवि की धारा 467, 468, 120 (बी),/34 के तहत सीजेएम शैलेन्द्र कुमार सिंह से संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई है।
इस मामले में परिवादी उपेन्द्र प्रसाद यादव के बयान के लिए 15 मार्च की तिथि मुकर्रर की गई है।