सारस न्यूज़, अररिया।
परिवहन विभाग, बिहार, पटना के निदेश के आलोक में अररिया जिले में 01.04.2022 से घटित हिट एंड रन (अज्ञात वाहन से टक्कर) से संबंधित दुर्घटनाओं में मृतक एवं गम्भीर रूप से घायल की स्थिति में जिन्होंने अबतक मुआवजा हेतु आवेदन नही किया है। ऐसे सभी मामलों में मृतक के परिजनों एवं गम्भीर रूप से घायलों को मुआवजा भुगतान हेतु आवेदन कराने हेतु जिला परिवहन कार्यालय, अररिया में दिनांक 27.12.2023 एवं 28.12.2023 को दो दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
मृतक की स्थिति में मुआवजा भुगतान हेतु मृतक के परिजनों को आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, अंचल से निर्गत वंशावली/आश्रित प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र, प्राथमिकी की छायाप्रति इत्यादि के साथ जिला परिवहन कार्यालय में उक्त तिथियों को उपस्थित होकर आवेदन समर्पित करना है, ताकि शीघ्र मुआवजा भुगतान किया जा सके। गंभीर रूप से घायलों की स्थिति में घायलों की इलाज से संबंधित कागजातों के साथ जिला परिवहन कार्यालय, अररिया में आवेदन देने हेतु उक्त तिथियों को उपस्थित होना है।
विदित हो की मोटरयान अधिनियम के तहत सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं 163 (अ) दिनांक 25.02.2023 द्वारा हिट एंड रन से सम्बन्धित सडक दुर्घटनाओं में मृतक की स्थिति में दो लाख रूपये एवं गम्भीर रूप से घायल की स्थिति में 50 हजार रूपये GIC के द्वारा सीधे लाभुक के खाते में भुगतान किया जाता है।