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नामांकन के दौरान तथ्य छूपाने के आरोप में चातर की मुखिया निलंबित।

सारस न्यूज़, अररिया।

नामांकन के दौरान तथ्य छिपाने के आरोप में अररिया प्रखंड अंतर्गत चातर पंचायत की मुखिया वीणा देवी को मुखिया पद से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त सह लोक प्रहरी पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया ने उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया है। जानकारी मुताबिक चातर की निवर्तमान मुखिया वीणा देवी के खिलाफ विरोधियों वाद दायर किया था। इसमें नामांकन के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का आरोप उस पर लगाया गया था। मामले में दोनों पक्षों को सुनने और संलग्न सभी कागजात व दस्तावेजों के अवलोकन के बाद समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वीणा देवी द्वारा 06 अक्टूबर 2010 को बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अनुसूची तीन क की कंडिया 02 में पूछे गये सवाल कि क्या आपके विरूद्ध किसी मामले में संज्ञान लिया गया है. यदि हां तो विवरण दें के जवाब में उप कंडिका 1 से 5 तक सभी कॉलम में उनके द्वारा शुन्य अंकित किया गया है. जबिक आरोप पत्र संख्या 314 / 2020 में वीणा देवी सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ दिनांक 30 जून 2020 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अररिया द्वारा संज्ञान लिया गया था। इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने की स्थिति में आयुक्त सह लोक प्रहरी पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया ने उपरोक्त तथ्यों को छिपाने के मामले में दोषी पाते हुए वीणा देवी को चारत पंचायत के मुखिया पद से हटाने की अनुशंसा की है।

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