दोनो आरोपियों को 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने गुरुवार को भरी अदालत में जमीनी विवाद के लगभग 24 साल पुराने मामले में मारपीट कर तीर से घायल करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजहा गांव के रहनेवाले 79 वर्षीय बुजुर्ग सिद्दू यादव को 07 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। वही, रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजहा गांव के रहनेवाले 44 वर्षीय प्रौढ़ अभय कुमार चौधरी को 05 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि इन दोनो ही आरोपियों को 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश जारी किया गया है। वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।
वही, इसी मामले में 07 लोग क्रमशः रानीगंज थाना क्षेत्र के कविलासा गांव के 54 वर्षीय जीवछ लाल यादव पिता स्व सुभूक लाल यादव , 43 वर्षीय परमानंद यादव पिता स्व सुभूक लाल यादव, हसनपुर गांव के 56 वर्षीय प्रमोद चौधरी पिता स्व सुमरण चौधरी व मौजहा गांव के 44 वर्षीय विजेन्द्र यादव पिता सिद्दू यादव, 45 वर्षीय हीरानंद यादव पिता सिद्दू यादव, 30 वर्षीय रंजय यादव पिता स्व हीरा यादव, 49 वर्षीय श्यामलाल यादव पिता सिद्दू यादव को साक्ष्य के आभाव में बरी किया गया है। एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि यह सजा भरगामा थाना कांड संख्या 85/2000 एसटी 379/2001 मे सुनाई गई है।
घटना 10 अगस्त 2000 के 09 बजे दिन की बताई गई है। सूचक रामनारायण यादव अपने परिजनों के साथ अपने खेत में बिचरा देखकर आल पर बैठे हुए थे। इसीबीच आसामी गण सूचक के चाचा के खेत में लगा धान का बिचरा कबाड़ कर फेंकने लगे। मना करके पर सभी अभियुक्तगण मिलकर मारपीट करने लगे। इसीबीच सिद्दू यादव ने तीर से प्रहार कर सूचक को घायल कर दिया। वही अभय कुमार चौधरी के द्वारा गोली चलकर कोहराम मचाया गया था।
इस मामले में सूचक रामनारायण यादव के द्वारा भरगामा थाना में 11 लोगो के विरुद्ध थाना कांड संख्या 85/2000 दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में केस आइओ के द्वारा 11 लोगो के विरुद्ध चार्जसीट न्यायालय में समर्पित किया गया।
परन्तु ट्रायल के समय दो अभियुक्त क्रमशः मूंगा लाल यादव व सुभूक लाल यादव की मृत्यु हो गई।
शेष, बचे 09 लोगो के विरुद्ध ट्रायल चलाया गया।
एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि कोर्ट में सरकार की ओर से कुल 11 गवाह व बचाव पक्ष से कुल 04 गवाहो की गवाही सम्पन्न कराया गया।
सरकार की ओर से प्रस्तुत सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। सरकारी गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने दो अभियुक्तों क्रमशः सिद्दू यादव व अभय चौधरी को दोषी पाया।
सज़ा के विंदू पर सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी ने अधिक से अधिक सज़ा देने की अपील की। जबकि वचाव पक्ष के अधिवक्ता नागेंद्र कुमार सिंह ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी।
न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की सज़ा मुकर्रर की।
सारस न्यूज़, अररिया।
दोनो आरोपियों को 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने गुरुवार को भरी अदालत में जमीनी विवाद के लगभग 24 साल पुराने मामले में मारपीट कर तीर से घायल करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजहा गांव के रहनेवाले 79 वर्षीय बुजुर्ग सिद्दू यादव को 07 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। वही, रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजहा गांव के रहनेवाले 44 वर्षीय प्रौढ़ अभय कुमार चौधरी को 05 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि इन दोनो ही आरोपियों को 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश जारी किया गया है। वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।
वही, इसी मामले में 07 लोग क्रमशः रानीगंज थाना क्षेत्र के कविलासा गांव के 54 वर्षीय जीवछ लाल यादव पिता स्व सुभूक लाल यादव , 43 वर्षीय परमानंद यादव पिता स्व सुभूक लाल यादव, हसनपुर गांव के 56 वर्षीय प्रमोद चौधरी पिता स्व सुमरण चौधरी व मौजहा गांव के 44 वर्षीय विजेन्द्र यादव पिता सिद्दू यादव, 45 वर्षीय हीरानंद यादव पिता सिद्दू यादव, 30 वर्षीय रंजय यादव पिता स्व हीरा यादव, 49 वर्षीय श्यामलाल यादव पिता सिद्दू यादव को साक्ष्य के आभाव में बरी किया गया है। एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि यह सजा भरगामा थाना कांड संख्या 85/2000 एसटी 379/2001 मे सुनाई गई है।
घटना 10 अगस्त 2000 के 09 बजे दिन की बताई गई है। सूचक रामनारायण यादव अपने परिजनों के साथ अपने खेत में बिचरा देखकर आल पर बैठे हुए थे। इसीबीच आसामी गण सूचक के चाचा के खेत में लगा धान का बिचरा कबाड़ कर फेंकने लगे। मना करके पर सभी अभियुक्तगण मिलकर मारपीट करने लगे। इसीबीच सिद्दू यादव ने तीर से प्रहार कर सूचक को घायल कर दिया। वही अभय कुमार चौधरी के द्वारा गोली चलकर कोहराम मचाया गया था।
इस मामले में सूचक रामनारायण यादव के द्वारा भरगामा थाना में 11 लोगो के विरुद्ध थाना कांड संख्या 85/2000 दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में केस आइओ के द्वारा 11 लोगो के विरुद्ध चार्जसीट न्यायालय में समर्पित किया गया।
परन्तु ट्रायल के समय दो अभियुक्त क्रमशः मूंगा लाल यादव व सुभूक लाल यादव की मृत्यु हो गई।
शेष, बचे 09 लोगो के विरुद्ध ट्रायल चलाया गया।
एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि कोर्ट में सरकार की ओर से कुल 11 गवाह व बचाव पक्ष से कुल 04 गवाहो की गवाही सम्पन्न कराया गया।
सरकार की ओर से प्रस्तुत सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। सरकारी गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने दो अभियुक्तों क्रमशः सिद्दू यादव व अभय चौधरी को दोषी पाया।
सज़ा के विंदू पर सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी ने अधिक से अधिक सज़ा देने की अपील की। जबकि वचाव पक्ष के अधिवक्ता नागेंद्र कुमार सिंह ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी।
न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की सज़ा मुकर्रर की।