सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अश्लील पोस्ट करने के मामले में तीन लोगों पर आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अररिया साइबर थाना में कांड संख्या 17/24, आईटी एक्ट 2000 एवं धारा 504/506 के तहत मो मसरूर आलम पिता स्व अजीम, कामरान पिता नसीम, मखदुम फैजी पिता मास्टर मोइज पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गंदी गाली, अश्लीलता वाले शब्द का प्रयोग, अश्लील फोटो, आपत्तिजनक वीडियो एवं धमकी भरे शब्द, मिम्स एवं रील्स डालकर पत्नी एवं साली संबधित अश्लील बातें, फोटो एवं वीडियो डालने के आरोप में मुक़दमा दर्ज हुआ है। इसको लेकर आवेदनकर्ता इफ्तखार आलम ने साइबर थाना में तीन लोगों के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर मानसिक प्रताड़ना एवं छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई का मांग किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है।
सारस न्यूज़, अररिया।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अश्लील पोस्ट करने के मामले में तीन लोगों पर आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अररिया साइबर थाना में कांड संख्या 17/24, आईटी एक्ट 2000 एवं धारा 504/506 के तहत मो मसरूर आलम पिता स्व अजीम, कामरान पिता नसीम, मखदुम फैजी पिता मास्टर मोइज पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गंदी गाली, अश्लीलता वाले शब्द का प्रयोग, अश्लील फोटो, आपत्तिजनक वीडियो एवं धमकी भरे शब्द, मिम्स एवं रील्स डालकर पत्नी एवं साली संबधित अश्लील बातें, फोटो एवं वीडियो डालने के आरोप में मुक़दमा दर्ज हुआ है। इसको लेकर आवेदनकर्ता इफ्तखार आलम ने साइबर थाना में तीन लोगों के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर मानसिक प्रताड़ना एवं छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई का मांग किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है।
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