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20 लाख रुपये फिरौती मांगने पर दो अभियुक्तों को उम्रकैद व 10-10 हज़ार जुर्माना।

सारस न्यूज, अररिया।

शनिवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने डेढ़ वर्ष पूर्व फिरौती मांगने की घटना प्रमाणित होने पर दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए दोनो अभियुक्तों को कारावास की सज़ा के अलावा 10-10 हज़ार जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।

वही दोनो अभियुक्तों द्वारा जुर्माने की राशि जमा नही करने पर छह-छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश हुआ है। सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त महिला एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया सज़ा पाने वालों में पहला अभियुक्त फारबिसगंज थाना कांड संख्या 72/22 के तहत एसटी 224/22 के 22 वर्षीय जितेन्द्र कुमार साह पिता दिलीप साह अमहारा वार्ड 09 फारबिसगंज का निवासी है। तथा दूसरा अभियुक्त फारबिसगंज थाना कांड संख्या 72/22 के तहत ही एसटी 570/22 के 34 वर्षीय प्रदीप कुमार विश्वास मझुवा वार्ड-11 फारबिसगंज का निवासी है। बताया गया कि 20 जनवरी 2022 के करीब 08 बजे बड़ी नहर मियां हाट के बीच सुनील के गोशाला के समीप शंकर कुमार का साजिश के तहत फिरौती के लिए अपहरण कर लिया तथा सूचक के मोबाईल पर फिरौती की रकम 20 लाख रुपए की मांग नही देने पर शंकर मंडल को जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना को लेकर सूचक कुन्दन कुमार के द्वारा धारा 364ए, 120बी, 34 भादवि के तहत फारबिसगंज थाना कांड संख्या 72/2022 दर्ज करवाया गया था। न्यायलय मे सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश रवि कुमार ने दोनो आरोपियों को उनके एसटी मुकदमाओ मे भादवि की धारा 364ए, 120बी के तहत दोषी पाया।

सज़ा के बिन्दु फारबिसगंज थाना कांड संख्या 72/22 के तहत एसटी 224/22 के 22 वर्षीय अभियुक्त जितेन्द्र कुमार साह के अधिवक्ता रविन्द्र कुमार विश्वास तथा फारबिसगंज थाना कांड संख्या 72/22 के तहत एसटी 570/22 के 34 वर्षीय अभियुक्त प्रदीप कुमार विश्वास के अधिवक्ता मनोज कुमार गुप्ता व मो इस्माइल ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई थी।

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