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जिला परिवहन कार्यालय अररिया द्वारा स्कूलों में परिचालित वाहनों की नियमित जाँच शुरू। दिशानिर्देश नहीं मानने पर देना होगा भारी जुर्माना।

सारस न्यूज़, अररिया।

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के निदेश के आलोक में जिला परिवहन कार्यालय, अररिया द्वारा जिले में संचालित शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों का सर्वेक्षण कर उनके नियंत्रणाधीन परिचालित होने वाले वाहनों जिनसे विद्यालय के बच्चों को लाने-ले-जाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, उक्त परिचालित वाहनों के फिटनेस, प्रदूषण, बीमा प्रमाण-पत्र, परमिट, चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स एवं उक्त वाहन स्कूली बच्चों को लाने-ले-जाने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, इसकी जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, अररिया के द्वारा की गई।

इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में जाकर उन परिचालित बसों/छोटी बसों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में उक्त वाहनों के विरूद्ध परिवहन नियमों के उल्लंघन के आलोक में नियमानुसार जुर्माना राशि अधिरोपित की गई।

पूर्व में भी निजी शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों के प्रचार/प्रबंधन के साथ समय-समय पर बैठक आहूत कर उनके नियंत्रणाधीन परिचालित वाहनों के सभी कागजातों को दुरुस्त रखने एवं समय-समय पर परिचालित वाहनों का फिटनेस जाँच कराये जाने का निदेश/अनुरोध किया गया था, ताकि स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिचालन हो सके।

जिले में अवस्थित शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों से अपने-अपने संस्थान में संचालित बसों/छोटी बसों/मोटर कैब की सूची मांगी गई थी, किन्तु कुछ विद्यालयों द्वारा अभी भी अपने विद्यालय में परिचालित वाहनों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गई है। ऐसे सभी विद्यालयों को शीघ्र जिला परिवहन कार्यालय, अररिया को विहित प्रपत्र में वाहनों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

आगामी दिनों में जिला परिवहन कार्यालय, अररिया द्वारा स्कूलों में परिचालित वाहनों की नियमित जाँच की जायेगी और जाँचोपरान्त जुर्माना की राशि अधिरोपित की जायेगी।

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