सारस न्यूज़, अररिया।
प्रशिक्षण प्राप्त करते जिला के पदाधिकारी एवं अधिकारी।
नये अपराधिक कानून को लेकर मंगलवार को समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार में जिले में पदस्थापित सभी थानाध्यक्ष एवं पुलिस कर्मीयों को प्रशिक्षण दिया गया। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसपी अमित रंजन, मुख्यालय डीएसपी फकरे आलम सहित जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षण में मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस मुख्यालय (मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग) एवं पूर्णिया प्रक्षेत्र के उप महानिरीक्षक आदेश एवं दिशा-निर्देश पर परमान सभागार में तीन नये आपराधिक कानून का तीन सत्रों में चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन भी पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षक 01 जुलाई से नये आपराधिक कानून के बारे जिले के पुलिस पदाधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं। सोमवार को प्रथम दिन प्रशिक्षक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के अनु अभि पदाधिकारी कुमार बलवंत ने प्रथम सत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अवलोकन कराते हुए उसके परिभाषा, अभियोजन, सम्मन, वारंट, कुर्की एवं निवारक कार्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही नये कानून में इस विषयों के कानूनी मामले के बारे में जानकारी दी गई। वहीं दूसरे सत्र में परिवाद, जमानत, अभियुक्तों के अनुपस्थिति में विचारण एवं अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दिया। जबकि प्रशिक्षक पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग पी कन्नन ने प्रथम सत्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट से अंतिम प्रपत्र तक किस तरह कानून में रहकर कार्य करना है, इसके बारे में बताया। वहीं दूसरे सत्र में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधिन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ-साथ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के बारे में जानकारी दिया। वहीं तीसरे प्रशिक्षक अनु अभि पदाधिकारी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के संजय कुमार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दिया। वहीं दूसरे सत्र में अनु अभि पदाधिकारी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के पंकज ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध की नई परिभाषा, धाराओं में परिवर्तन, भारतीय दंड संहिता के अधीन वैसे अपराध व प्रावधान, जिन्हें विलोपित किया गया है, उसके बारे में जानकारी दिया।
सभी पदाधिकारी समय से रहे उपस्थित।
इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एसपी अमित रंजन ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में ससमय उपस्थित रहने का निर्देश दिया। साथ ही कहा गया था कि आने वाले समय में सभी कार्य ऑन होने के कारण सभी कंप्यूटर पर भी ध्यान दें। नये आपराधिक कानून में पुलिस की बड़ी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है। इसलिए सभी पदाधिकारी प्रशिक्षण सत्र में भाग लेकर नये आपराधिक कानून के बारे में प्रशिक्षित हों।